Hijab Row: कर्नाटक हिजाब मामले पर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- मामले को न दें तूल

Hijab Row: कर्नाटक हिजाब विवाद मामले पर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)ने इनकार कर दिया है. वहीं, शीर्ष अदालत ने हिजाब के समर्थन में उतरीं छात्राओं के वकील से कहा है कि इस मामले को अनावश्यक तूल न दें.

By Prabhat Khabar Print Desk | March 24, 2022 12:20 PM

Hijab Row: कर्नाटक हिजाब विवाद मामले पर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)ने इनकार कर दिया है. वहीं, शीर्ष अदालत ने हिजाब के समर्थन में उतरीं छात्राओं के वकील से कहा है कि इस मामले को अनावश्यक तूल न दें. दरअसल हिजाब समर्थक छात्राओं के वकील देवदत्त कमल ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में तत्काल सुनवाई की अपील कर रहे थे. उनका कहना था कि, परीक्षाएं शुरू होने वाली है, ऐसे में अगर तत्काल सुनवाई हो जाएगी तो किसी की पढ़ाई में बाधा नहीं पहुंचेगी.

शीर्ष अदालत ने दिया ये जवाबः वकील देवदत्त कमल की दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस मामले को सनसनीखेज बनाने की कोशिश न करें. कोर्ट ने कहा कि परीक्षाओं को हिजाब विवाद से कोई लेना देना नहीं है. कोर्ट ने इस मुद्दों को अनावश्यक तूल न देने का निर्देश दिया है. बता दें, कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ हिजाब की समर्थक छात्राओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

हिजाब विवाद (Hijab Row in Karnataka) को लेकर कुछ दिन पहले कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka HC on Hijab Row)ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि, हिजाब धर्म का हिस्सा नहीं. गौरतलब है कि, कर्नाटक हाईकोर्ट में उडुपी की लड़कियों ने याचिका दायर कर स्कूलों में हिजाब पहनने की इजाजत मांगी थी. जिसको लेकर हाईकोर्ट ने अपना फैसल सुनाया था.

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जनवरी में शुरू हुआ था विवाद: बता दें, हिजाब विवाद का शुरूआत, कर्नाटक के उडुपी में एक सरकारी कॉलेज के कैंपस में जनवरी महीने में हुआ था. दरअसल, हिजाब पहनी छात्राएं कॉलेज परिसर में प्रवेश करना चाहती थी. लेकिन उन्हें प्रवेश से रोक दिया था. इसके बाद से ही प्रदेश के स्कूल और कॉलेजों में हिजाब विवाद लूल पकड़ने लगा. हालांकि हाईकोर्ट के फैसले के नाखुश छात्राएं सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. लेकिन, अभी उनके मामले पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है.

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Posted by: Pritish Sahay

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