इंद्राणी मुखर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में दी जमानत अर्जी, याचिका पर 14 फरवरी को होगी सुनवाई, जानिए पूरा मामला

शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी ने आज यानी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई है. हालांकि, इस मामले में आदेश की प्रति नहीं मिलने के कारण सुनवाई 14 फरवरी तक के लिए टाल दी गई है.

By Prabhat Khabar Print Desk | February 10, 2022 1:20 PM

शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी ने आज यानी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई है. हालांकि, इस मामले में आदेश की प्रति नहीं मिलने के कारण सुनवाई 14 फरवरी तक के लिए टाल दी गई है. बता दें, इंद्रणी मुखर्जी अपनी ही बेटी शीना बोरा की हत्या के आरोप में मुंबई के भाईखला महिला कारागार में बंद है.

बीते कुछ समय पहले इंद्राणी मुखर्जी ने दावा किया था कि उनकी बेटी शीना बोरा अभी जिंदा है. इसके बाद इंद्रणी मुखर्जी ने लिखित आवेदन देकर अदालत से मांग की है कि वो इस मामले में सीबीआई के दावों के जवाब में एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दें.

गौरतलब है कि इससे पहले इंद्राणी मुखर्जी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थीं, लेकिन वहां से उन्हें जमानत नहीं मिल सकी थी. जिसके बाद इंद्राणी मुखर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. इंद्राणी मुखर्जी को 2015 में गिरफ्तार कर मुंबई के भाईखला महिला कारागार में बंद कर दिया गया था. उन्हें विशेष सीबीआई अदालत और बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है.

दरअसल, मुंबई के जेल में इंद्राणी को एक और महिला कैदी ने बताया था कि शीना वोरा को उसने कश्मीर में देखा था, इसके बाद से ही शीना वोरा मर्डर केस में नया पेंच आ गया है. बता दें, इंद्राणी मुखर्जी पर आरोप है कि अप्रैल 2012 में उसने शीना बोरा की गला घोंटकर हत्या कर दी थी. इस मामले में पुलिस ने इंद्राणी मुखर्जी के ड्राइवर और उनके पूर्व पति संजीव खन्ना को 2015 में गिरफ्तार कर लिया था.

Posted by: Pritish Sahay

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