हरियाणा में स्पेशल टॉस्क फोर्स के गठन को मंजूरी, गौ रक्षा दल के लोग होंगे सदस्य

यह टॉस्क फोर्स गौ तस्करी, गायों के वध को रोकने के लिए, आवारा मवेशियों के पुनर्वास के लिए पशु तस्करों के खिलाफ काम करेगा. इस टास्क फोर्स में राज्य के स्तर पर छह सदस्य होंगे. जिला स्तर पर प्रत्येक में 11 सदस्य होंगे.

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 30, 2021 2:16 PM

हरियाणा सरकार गायों की तस्करी को रोकने के लिए राज्य के स्तर पर स्टेट लेवल स्पेशल काउ प्रोटेक्स्ट टास्ट फोर्स के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है. गौ रक्षा दल के लोग ही इस स्पेशल टॉस्क फोर्स का हिस्सा होंगे और यह हर जिले में होगा.

यह टॉस्क फोर्स गौ तस्करी, गायों के वध को रोकने के लिए, आवारा मवेशियों के पुनर्वास के लिए पशु तस्करों के खिलाफ काम करेगा. इस टास्क फोर्स में राज्य के स्तर पर छह सदस्य होंगे. जिला स्तर पर प्रत्येक में 11 सदस्य होंगे.

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ये कार्य बल न केवल अवैध परिवहन, गोवंश की तस्करी और वध को रोकेंगे, बल्कि तस्करी और वध के बारे में जानकारी एकत्र करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे, आवारा पशुओं को बचाएंगे और उनका पुनर्वास करेंगे और गौशालाओं (गोशालाओं) के लिए भूमि की व्यवस्था के लिए सहायता भी प्रदान करेंगे.

हरियाणा सरकार अपने इस फैसले के जरिये हरियाणा गौवंश संरक्षण और गौसंवर्धन अधिनियम-2015″ को प्रभावी ढंग से लागू करने की कोशिश करेगी. यह टॉस्क फोर्स आम जनता से भी पशु तस्करी और वध के संबंध में जानकारी एकत्र करेगी और जानकारियों के अनुसार ऐसी अवैध गतिविधियों पर त्वरित कार्रवाई करेगी. इन सबके अलावा मुख्य काम आवारा और अवैध परिवहन, तस्करी और मवेशियों के वध से छुड़ाए गए मवेशियों का पुनर्वास करना होगा राज्य की गौशालाओं / नंदीशालाओं को और मजबूत किया जायेगा. अधिसचूना में यह जानकारी दी गयी है.

इस टॉस्क फोर्स में हरियाणा गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में इसके अध्यक्ष और विशेष सचिव (राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग), सचिव / विशेष सचिव (पशुपालन और डेयरी विभाग), अतिरिक्त महानिदेशक सहित छह सदस्य शामिल होंगे. पुलिस, अतिरिक्त कानूनी सदस्य (विधि एवं विधायी विभाग) एवं सचिव, हरियाणा गौ सेवा आयोग इसके सदस्य होंगे.

समिति का कार्यकाल अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा और इसका मुख्यालय हरियाणा गौसेवा आयोग के कार्यालय पंचकुला में होगा. समिति की दो महीने में एक बार बैठक होगी, जिसमें प्रगति की समीक्षा की जाएगी.

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जिला स्तर पर, विशेष गौ सुरक्षा कार्य बल में कार्यकारी समितियां होंगी जिनमें अध्यक्ष के रूप में उपायुक्त, और पुलिस अधीक्षक, आयुक्त (नगर निगम/समिति), मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद-विकास और पंचायत विभाग, जिला अटॉर्नी और डिप्टी शामिल होंगे। निदेशक (पशुपालन एवं डेयरी) इसके सदस्य हैं. गैर-सरकारी सदस्यों में हरियाणा गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामित तीन व्यक्ति और गौराक्षक समितियों / प्रसिद्ध गौसेवकों (उपायुक्त द्वारा नामित) से दो व्यक्ति शामिल हैं.

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