पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और बुशरा बीबी की शादी को कोर्ट ने बताया अवैध, 7-7 साल की सजा

अदालत ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की शादी को अवैध बताया. ‘गैर-इस्लामिक निकाह’ मामले में कोर्ट ने करीब 14 घंटे की सुनवाई की और फिर अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने दोनों को 7-7 साल की सजा सुनाई और पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी 7-7 साल की सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने दोनों की शादी को अवैध करार दिया है. यह फैसला पाकिस्तान के एक कोर्ट ने सुनाया है.

कोर्ट ने इमरान खान और बुशरा बीबी की शादी को बताया अवैध

पाकिस्तान की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की शादी को अवैध बताया. ‘गैर-इस्लामिक निकाह’ मामले में कोर्ट ने करीब 14 घंटे की सुनवाई की और फिर अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने दोनों को 7-7 साल की सजा सुनाई और पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

बुशरा बीबी के पहले पति ने दर्ज कराया था मामला

दरअसल बुशरा बीबी के पहले पति, खावर मनेका ने ‘गैर-इस्लामी निकाह’ का मामला दर्ज कराया था. जिसमें आरोप लगाया गया था कि बीबी ने दो विवाहों के बीच अनिवार्य अंतराल यानी ‘इद्दत’ की इस्लामी प्रथा का उल्लंघन किया है. मनेका ने बीबी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के संस्थापक खान पर शादी से पहले संबंध में होने का भी आरोप लगाया था. निचली अदालत ने अडियाला जेल में 14 घंटे लंबी सुनवाई के बाद शुक्रवार रात सुनवाई पूरी की थी.

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इमरान खान के वकील ने लगाया गंभीर आरोप

इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा था कि याचिका का उद्देश्य केवल इस मामले के वादियों (खान और बुशरा) को अपमानित करना था. उन्होंने आरोप लगाया कि इमरान खान की शादी के खिलाफ शिकायत नवंबर 2023 में निकाह के पांच साल और 11 महीने बाद दर्ज कराई गई. वहीं मानेका के वकील ने कोर्ट को बताया कि गवाहों ने निचली अदालत में गवाही दी है कि बुशरा बीबी जब खान के साथ दूसरी शादी कर रही थीं तब वह शादीशुदा थीं, जिसके बाद अदालत ने दोनों के खिलाफ अभियोग तय किया.

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बुशरा बीबी का संबंध पंजाब के जमींदार परिवार से

मालूम हो बुशरा बीबी (49) का संबंध पंजाब के जमींदार परिवार से है। उनकी पहली शादी मानेका से हुई थी जो लगभग 30 साल तक चली. मानेका भी पंजाब के एक राजनीतिक रूप से प्रभावशाली परिवार से संबंध रखते हैं.

बुशरा और इमरान पर एक और मामले में 14 साल की सजा

पाकिस्तान की एक जवाबदेही कोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बीबी को 14 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी.

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लेखक के बारे में

अरबिंद कुमार मिश्रा वर्तमान में प्रभात खबर डिजिटल में एक अनुभवी पत्रकार के रूप में कार्यरत हैं. अप्रैल 2011 से संस्थान का हिस्सा रहे अरबिंद के पास पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर और डेस्क एडिटर 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क की जिम्मेदारी संभालने के साथ-साथ एक पूरी शिफ्ट का नेतृत्व (Shift Lead) भी कर रहे हैं. विशेषज्ञता और अनुभव अरबिंद की लेखनी में खबरों की गहराई और स्पष्टता है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता इन क्षेत्रों में है. राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मामले: वैश्विक राजनीति और देश की बड़ी घटनाओं पर पैनी नजर. खेल पत्रकारिता: झारखंड में आयोजित 34वें नेशनल गेम्स से लेकर JSCA स्टेडियम में हुए कई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव. झारखंड की संस्कृति: राज्य की कला, संस्कृति और जनजातीय समुदायों की समस्याओं और उनकी जीवनशैली पर विशेष स्टोरीज. पंचायतनामा: ग्रामीण विकास और जमीनी मुद्दों पर 'पंचायतनामा' के लिए विशेष ग्राउंड रिपोर्टिंग. करियर का सफर प्रभात खबर डिजिटल से अपने करियर की शुरुआत करने वाले अरबिंद ने पत्रकारिता के हर आयाम को बखूबी जिया है. डिजिटल मीडिया की बारीकियों को समझने से पहले उन्होंने आकाशवाणी (All India Radio) और दूरदर्शन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में एंकरिंग के जरिए अपनी आवाज और व्यक्तित्व की छाप छोड़ी है. शिक्षा और योग्यता UGC NET: अरबिंद मिश्रा ने यूजीसी नेट (UGC NET) उत्तीर्ण की है. मास्टर्स (MA): रांची यूनिवर्सिटी के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग से एमए की डिग्री. ग्रेजुएशन: रांची यूनिवर्सिटी से ही मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में स्नातक.

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