ईपीएफओ की अनिवार्य वेज लिमिट अब ₹15,000 से बढ़कर ₹25,000 हो गई है. क्षेत्रीय पीएफ कमिश्नर-1, रांची शारिक तनवीर के मुताबिक, ₹15,000 से ₹25,000 तक की ईपीएफ वेज वाले कर्मचारियों के लिए पीएफ में योगदान अनिवार्य होगा. इससे इन-हैंड सैलरी में थोड़ी कमी दिख सकती है, लेकिन कर्मचारी की पीएफ बचत बढ़ेगी. कर्मचारी 12% योगदान देता है, जबकि नियोक्ता भी 12% योगदान करता है, जिसमें 8.33% पेंशन और 3.67% ईपीएफ में जाता है. वेज लिमिट बढ़ने से पेंशन लाभ भी बढ़ सकता है. कर्मचारी अपनी इच्छा से 12% से अधिक योगदान यानी VPF भी कर सकता है. नए सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत वेज की गणना में ग्रॉस सैलरी और बेसिक सैलरी से जुड़े नियमों में भी बदलाव किए गए हैं.
EPFO में PF की लिमिट ₹15,000 से बढ़कर हुई ₹25,000 की सांकेतिक तस्वीर (File Photo)
EPFO में PF की लिमिट ₹15,000 से बढ़कर हुई ₹25,000, जानें कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन पर क्या असर पड़ेगा?
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ईपीएफओ की अनिवार्य वेज लिमिट ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 कर दी गई है. जानें, यह बदलाव आपकी पीएफ बचत, पेंशन और हाथ में आने वाली सैलरी को कैसे प्रभावित करेगा.