DUSU Election: दिल्ली हाईकोर्ट ने डूसू अध्यक्ष चुनाव मामले में ईवीएम सुरक्षित रखने का दिया निर्देश

डूसू अध्यक्ष पद के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया है. साथ ही निर्देश दिया कि अध्यक्ष पद के लिए उपयोग की गयी ईवीएम, पेपर ट्रेल और अन्य दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाए.

By Vinay Tiwari | September 22, 2025 5:56 PM

DUSU Election: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ(डूसू) के अध्यक्ष पद के चुनाव और ईवीएम से छेड़छाड़ को लेकर दायर याचिका पर सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कांग्रेस से जुड़े छात्र संघ नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया(एनएसयूआई) ने डूसू चुनाव में ईवीएम से छेड़छाड़ की शिकायत को लेकर याचिका दाखिल की है. एनएसयूआई की ओर से अध्यक्ष पद की प्रत्याशी जोस्लीन नंदिता चौधरी और पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश मिनी पुष्करणा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया. साथ ही निर्देश दिया कि अध्यक्ष पद के लिए उपयोग की गयी ईवीएम, पेपर ट्रेल और अन्य दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाए.

दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से पेश मोहिंदर रूपल ने सभी आरोपों को नकारते हुए कहा कि जिन कॉलेज में ईवीएम में गड़बड़ी की बात कही गयी है, उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है. यही नहीं अध्यक्ष पद पर जीते प्रत्याशी को भी पक्षकार नहीं बनाया गया है. दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश ने कहा कि याचिका में अध्यक्ष पद के चुनाव को निरस्त करने की मांग की गयी है. इसलिए नोटिस जारी किया जाता है. मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी. 


याचिका में दोबारा चुनाव कराने की मांग

डूसू चुनाव 18 सितंबर को हुए और मतगणना 19 सितंबर को हुई. डूसू चुनाव में एबीवीपी ने अध्यक्ष, संयुक्त सचिव और सचिव के पद पर जीत हासिल की, जबकि एनएसयूआई सिर्फ उपाध्यक्ष पद पर ही चुनाव जीतने में कामयाब रही. एनएसयूआई ने अध्यक्ष पद चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की. याचिका में कहा गया है कि एबीवीपी के अध्यक्ष प्रत्याशी के नाम के सामने जानबूझकर नीली स्याही लगाने का काम किया गया ताकि मतदाताओं को प्रभावित किया जा सके.

याचिका में कहा गया है कि डीयू प्रशासन को चुनाव संबंधी शिकायत की गयी और मतदान रोकने की मांग भी हुई, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की. गौरतलब है कि पिछले हफ्ते हाईकोर्ट के न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायाधीश तुषार राव गडेला ने चुनाव के दौरान नियमों की अनदेखी करने पर कई प्रत्याशियों को नोटिस जारी किया है. इसमें अध्यक्ष पद पर जीते प्रत्याशी भी शामिल हैं.