Delhi Red Fort Blast: दिल्ली आतंकी हमले को लेकर बड़ी कार्रवाई, धमाके में शामिल चार डॉक्टरों के लाइसेंस रद्द

Delhi Red Fort Blast: आतंकी गतिविधियों में जुड़े होने के कारण नेशनल मेडिकल काउंसिल ने चार डॉक्टरों पर बड़ी कार्रवाई की है. जम्मू-कश्मीर पुलिस और स्टेट मेडिकल काउंसिल से मिली जानकारी के आधार पर नेशनल मेडिकल काउंसिल ने डॉक्टर मुजफ्फर अहमद, अदील अहमद राठर, मुजम्मिल शकील और शाहीन सईद की मेडिकल रजिस्ट्रेशन को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है.

Delhi Red Fort Blast: दिल्ली विस्फोट मामले को लेकर राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद ने बड़ी कार्रवाई की है. राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद ने भारतीय चिकित्सा रजिस्ट्री और राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्ट्री (IMR/NMR) से सभी चार डॉक्टरों डॉ. मुजफ्फर अहमद, डॉ. अदील अहमद राथर, डॉ. मुजम्मिल शकील और डॉ. शाहीन सईद का पंजीकरण तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है. परिषद ने बताया कि इसकी जानकारी सभी राज्य चिकित्सा परिषदों को दे दी जाएगी. जम्मू-कश्मीर पुलिस और राज्य चिकित्सा परिषद से मिली जानकारी के बाद नेशनल मेडिकल काउंसिल यह कार्रवाई की है.

10 नवंबर को किया था लाल किले के पास धमाका

दिल्ली के लाल किले के पास बीते सोमवार (10 नवंबर) को एक कार के अंदर धमाका किया गया था. इस हादसे में दर्जन भर से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी. धमाका करने वाले की पहचान डॉक्टर उमर नबी के रूप में हुई थी. साथ ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां की जांच में धमाके के पीछे कई और डॉक्टरों की संलिप्तता भी उजागर हुई है. पुलिस ने कई चिकित्सकों को गिरफ्तार किया है और पूछताछ कर रही है.

सुरक्षा बलों ने डॉ. उमर नबी का पुलवामा स्थित मकान तोड़ा गया

दिल्ली में लाल किले के पास विस्फोट करने वाली कार के चालक डॉ. उमर नबी के जम्मू कश्मीर के पुलवामा स्थित मकान को सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर दिया है. अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई बृहस्पतिवार और शुक्रवार की मध्य रात्रि को की गई. लाल किले के पास हुए कार विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए. उमर विस्फोटकों से लदी हुई हुंडई की आई20 कार चला रहा था. जांच में सामने आया है कि डॉ उमर बीते दो साल में कथित तौर पर कट्टरपंथी बन गया था.

एनआई ने मास्टरमाइंड के खिलाफ दायर किया आरोपपत्र

इससे इतर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने पाकिस्तान स्थित संचालकों से जुड़े एक अंतरराज्यीय हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी मामले के मास्टरमाइंड के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है. शुक्रवार को राजस्थान के जयपुर स्थित एनआईए की विशेष अदालत में दायर अपने आरोपपत्र में जांच एजेंसी ने विशाल पचार का नाम लिया और उस पर यूए(पी) अधिनियम, शस्त्र अधिनियम, एनडीपीएस अधिनियम और बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए. आरोपी कथित तौर पर राजस्थान, हरियाणा और पंजाब जैसे उत्तरी राज्यों में फैले हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क के तहत प्रतिबंधित हथियारों, गोला-बारूद और मादक पदार्थों की खरीद, परिवहन और वितरण में शामिल था. (इनपुट भाषा)

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By Pritish sahay

12 वर्षों से टीवी पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया में सेवाएं दे रहा हूं. रांची विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग से पढ़ाई की है. राजनीतिक, अंतरराष्ट्रीय विषयों के साथ-साथ विज्ञान और ब्रह्मांड विषयों पर रुचि है. बीते छह वर्षों से प्रभात खबर.कॉम के लिए काम कर रहा हूं. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने के बाद डिजिटल जर्नलिज्म का अनुभव काफी अच्छा रहा है.
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