दिल्ली आबकारी नीति में मनीष सिसोदिया के पीए देवेंद्र शर्मा से होगी पूछताछ, ED ने भेजा समन

ईडी ने अदालत से सिसोदिया की हिरासत अवधि सात दिन के लिए और बढ़ाए जाने का अनुरोध किया था. अदलत ने उनकी हिरासत अवधि 22 मार्च तक के लिए बढ़ा दी. दिल्ली आबकारी नीति से संबद्ध धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार, पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया को ईडी ने विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल की अदालत में पेश किया.

दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत की अवधि पांच दिन के लिए और बढ़ा दी है. दूसरी ओर से अब इस मामले में सिसोदिया के पीए देवेंद्र शर्मा से भी पूछताछ होगी.

आज हो सकती है सिसोदिया के पीए से पूछताछ

बताया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया के पीए देवेंद्र शर्मा के ईडी आज पूछताछ कर सकती है. ईडी ने पूछताछ के लिए पहले ही समन जारी किया था, लेकिन उन्होंने समय की मांग की थी.

22 मार्च तक ईडी हिरासत में रहेंगे सिसोदिया

ईडी ने अदालत से सिसोदिया की हिरासत अवधि सात दिन के लिए और बढ़ाए जाने का अनुरोध किया था. अदलत ने उनकी हिरासत अवधि 22 मार्च तक के लिए बढ़ा दी. दिल्ली आबकारी नीति से संबद्ध धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार, पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल की अदालत में पेश किया.

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सिसोदिया के सामने कई आरोपियों की होगी पूछताछ

ईडी ने अदालत को बताया कि सिसोदिया की हिरासत के दौरान महत्वपूर्ण जानकारी मिली है तथा उन्हें अन्य आरोपियों के साथ बिठा कर पूछताछ करनी है. इन आरोपियों में पूर्व आबकारी आयुक्त राहुल सिंह, दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा शामिल हैं. ईडी ने बताया, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री का उनके पूर्व सचिव सी अरविंद से भी सामना कराया जाना है. बहरहाल, सी अरविंद मामले में आरोपी नहीं हैं.

सिसोदिया के ईमेल और मोबाइल फोन की हो रही जांच

ईडी ने अदालत को बताया कि आप नेता मनीष सिसोदिया के ईमेल में मिले डेटा, उनके मोबाइल फोन का फॉरेसिंक विश्लेषण भी किया जा रहा है.

क्या है मामला

प्रवर्तन निदेशालय ने 9 मार्च को सिसोदिया को तिहाड़ जेल में गिरफ्तार किया था. यहां वे दिल्ली सरकार की 2021-22 के लिए आबकारी नीति बनाने और उसे लागू करने में कथित भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद से बंद हैं. इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कर रहा है, जिसने सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था. दिल्ली सरकार की आबकारी नीति 2021-22 अब रद्द की जा चुकी है.

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लेखक के बारे में

अरबिंद कुमार मिश्रा वर्तमान में प्रभात खबर डिजिटल में एक अनुभवी पत्रकार के रूप में कार्यरत हैं. अप्रैल 2011 से संस्थान का हिस्सा रहे अरबिंद के पास पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर और डेस्क एडिटर 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क की जिम्मेदारी संभालने के साथ-साथ एक पूरी शिफ्ट का नेतृत्व (Shift Lead) भी कर रहे हैं. विशेषज्ञता और अनुभव अरबिंद की लेखनी में खबरों की गहराई और स्पष्टता है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता इन क्षेत्रों में है. राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मामले: वैश्विक राजनीति और देश की बड़ी घटनाओं पर पैनी नजर. खेल पत्रकारिता: झारखंड में आयोजित 34वें नेशनल गेम्स से लेकर JSCA स्टेडियम में हुए कई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव. झारखंड की संस्कृति: राज्य की कला, संस्कृति और जनजातीय समुदायों की समस्याओं और उनकी जीवनशैली पर विशेष स्टोरीज. पंचायतनामा: ग्रामीण विकास और जमीनी मुद्दों पर 'पंचायतनामा' के लिए विशेष ग्राउंड रिपोर्टिंग. करियर का सफर प्रभात खबर डिजिटल से अपने करियर की शुरुआत करने वाले अरबिंद ने पत्रकारिता के हर आयाम को बखूबी जिया है. डिजिटल मीडिया की बारीकियों को समझने से पहले उन्होंने आकाशवाणी (All India Radio) और दूरदर्शन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में एंकरिंग के जरिए अपनी आवाज और व्यक्तित्व की छाप छोड़ी है. शिक्षा और योग्यता UGC NET: अरबिंद मिश्रा ने यूजीसी नेट (UGC NET) उत्तीर्ण की है. मास्टर्स (MA): रांची यूनिवर्सिटी के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग से एमए की डिग्री. ग्रेजुएशन: रांची यूनिवर्सिटी से ही मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में स्नातक.

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