नारद स्टिंग केस में CM ममता बनर्जी और कानून मंत्री मलय घटक का कलकत्ता HC में हलफनामा, 29 जून को अहम सुनवाई

Mamata Banerjee News: बहुचर्चित नारद स्टिंग केस को लेकर मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और कानून मंत्री मलय घटक ने कलकत्ता हाईकोर्ट में हलफनामा दायर करने का आवेदन दिया है. इस मामले की मंगलवार को पांच जजों की खंडपीठ सुनवाई करने जा रही है. सुप्रीम कोर्ट ने सीएम ममता बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट में हलफनामा देने के निर्देश दिए थे.

Mamata Banerjee News: बहुचर्चित नारद स्टिंग केस को लेकर मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और कानून मंत्री मलय घटक ने कलकत्ता हाईकोर्ट में हलफनामा दायर करने का आवेदन दिया है. इस मामले की मंगलवार को पांच जजों की खंडपीठ सुनवाई करने जा रही है. सुप्रीम कोर्ट ने सीएम ममता बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट में हलफनामा देने के निर्देश दिए थे.

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दरअसल, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और कानून मंत्री मलय घटक ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चैलेंज किया था. नारदा केस में सीबीआई की स्थानांतरण याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार का हलफनामा रिकॉर्ड पर लेने से इंकार कर दिया था. इसके बाद दोनों याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी के बाद हुई हिंसा के मामले सीबीआई ने उन पर आरोप लगाए हैं. लेकिन, हाईकोर्ट उनका पक्ष नहीं सुन रहा है.

नारद स्टिंग केस में 9 जून को सुप्रीम कोर्ट ने सीएम ममता बनर्जी और कानून मंत्री मलय घटक के हलफनामा जमा नहीं करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के पास फिर से भेजा था. सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी और मलय घटक को नए सिरे से हलफनामा देने का आदेश दिया था. जिसके बाद सीएम ममता बनर्जी और कानून मंत्री मलय घटक ने सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में हलफनामा दायर किया.

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पश्चिम बंगाल में साल 2016 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां जारी थी. इसी बीच नारद स्टिंग ऑपरेशन पब्लिक डोमेन में आया था. इसके बाद कोलकाता से लेकर दिल्ली तक सियासी भूचाल आ गया. स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम देने वाले शख्स का नाम मैथ्यू सैमुअल था. स्टिंग ऑपरेशन के लिए मैथ्यु सैमुअल ने नारद न्यूज पोर्टल बनाया था. मामला कलकत्ता हाईकोर्ट भी पहुंचा था, जहां से साल 2017 में सीबीआई जांच का आदेश दिया गया. इसी मामले में टीएमसी सरकार के मंत्री फिरहाद हकीम, मंत्री सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और कोलकाता नगर निगम के पूर्व मेयर शोभन चटर्जी की सीबीआई गिरफ्तारी हुई थी. इस पर खूब हंगामा भी हुआ था.

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