By Election Dates: चुनाव के खर्चे में जुड़ेगी मास्क और सैनिटाइजर की कीमतें, चुनाव आयोग रखेगा नजर

by election by election dates Election Commission Election Commission of india इंदौर (मध्यप्रदेश) : कोविड-19 के प्रकोप के बीच जिले के सांवेर विधानसभा क्षेत्र में तीन नवंबर को होने वाले उपचुनाव के दौरान उम्मीदवारों द्वारा उनके विभिन्न कार्यक्रमों में मास्क, सैनिटाइजर और दस्तानों को लेकर किये जाने वाले खर्च पर भी निर्वाचन आयोग की निगाह रहेगी. जिला निर्वाचन कार्यालय के एक शीर्ष अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी.

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 29, 2020 10:44 PM

इंदौर (मध्यप्रदेश) : कोविड-19 के प्रकोप के बीच जिले के सांवेर विधानसभा क्षेत्र में तीन नवंबर को होने वाले उपचुनाव के दौरान उम्मीदवारों द्वारा उनके विभिन्न कार्यक्रमों में मास्क, सैनिटाइजर और दस्तानों को लेकर किये जाने वाले खर्च पर भी निर्वाचन आयोग की निगाह रहेगी. जिला निर्वाचन कार्यालय के एक शीर्ष अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी.

जिला निर्वाचन अधिकारी और जिलाधिकारी मनीष सिंह ने संवाददाताओं को बताया, ‘चुनावी कार्यक्रमों में शामिल होने वाले लोगों के लिये मास्क, सैनिटाइजर और दस्तानों की व्यवस्था करना जाहिर तौर पर सियासी पार्टियों और उम्मीदवारों का जिम्मा रहेगा.’ उन्होंने बताया, “हमने उपचुनाव के मद्देनजर मास्क, सेनिटाइजर और दस्तानों की भी मानक कीमत तय कर ली है. इन चीजों की कीमत संबंधित उम्मीदवार के चुनाव खर्च में जोड़ी जाएगी.”

जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि मतदान करने आने वाले लोगों के लिए मतदान केंद्रों में निर्वाचन आयोग की ओर से मास्क, सेनिटाइजर और दस्तानों की व्यवस्था की जाएगी. सिंह ने बताया कि सांवेर विधानसभा क्षेत्र में 1,28,745 महिलाओं और तीसरे लिंग (ट्रांसजेंडर) के दो लोगों समेत कुल 2.64 लाख मतदाता हैं. कोविड-19 के मरीजों को भी मतदान का अधिकार रहेगा और उनके मतदान करने के लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी.

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उन्होंने बताया कि सांवेर विधानसभा क्षेत्र में सामान्य तौर पर 284 मतदान केंद्र होते हैं, लेकिन कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक इनके अलावा 96 सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं ताकि मतदाताओं की भीड़ को नियंत्रित किया सके. जिलाधिकारी ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के मुताबिक किसी भी चुनावी सभा में अधिकतम 100 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे.

सभा में इससे ज्यादा लोगों के शामिल होने पर संबद्ध प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी. उन्होंने बताया, “हमने टेंट हाउस वालों के लिए भी अलग से आदेश जारी किया है कि वे राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को ऐसे तम्बू प्रदान नहीं करेंगे जिसके नीचे 100 से ज्यादा लोग बैठ सकें. इस आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित टेंट हाउस मालिक के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की जाएगी.”

जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि किसी भी चुनावी काफिले में एक वक्त पर पांच से ज्यादा गाड़ियां शामिल नहीं हो सकेंगी. सांवेर, सूबे के उन 28 विधानसभा क्षेत्रों में शामिल है जहां आने वाले दिनों में उप चुनाव होने हैं. इस सीट पर मुख्य चुनावी भिड़ंत प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और पूर्व लोकसभा सांसद प्रेमचंद गुड्डू के बीच संभावित है. वे क्रमशः भाजपा और कांग्रेस की ओर से चुनावी मैदान में उतरेंगे.

Posted By: Amlesh Nandan.

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