चंडीगढ़ में स्कूल, कार्यालय, मॉल में मास्क पहनना अनिवार्य
कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर चंडीगढ़ प्रशासन ने स्कूलों, दफ्तरों और सिनेमा हॉल जैसे परिसरों में लोगों द्वारा मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है. केंद्रशासित प्रदेश के प्रशासक के सलाहकार की ओर से जारी एक आदेश के अनुसार, मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा. सरकारी आदेश के मुताबिक सिनेमा हॉल, मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर, दुकानों, स्कूलों, कॉलेजों, कोचिंग सेंटरों, पुस्तकालय, सरकारी और निजी कार्यालयों, बसों, टैक्सियों, ऑटो रिक्शा में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. इसके अलावा बंद जगह पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में भी मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. नियम का उल्लंघन करने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा.