यूपीएससी परीक्षा पर रोक से हाइकोर्ट का इनकार

नयी दिल्ली : दिल्ली हाइकोर्ट ने सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा पर रोक लगाने से मंगलवार को इनकार कर दिया, लेकिन दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए सिर्फ दो सीटें आरक्षित रखने पर यूपीएससी और विभिन्न कैडरों का नियंत्रण करने वाले केंद्र के प्राधिकारों की खिंचाई की. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी रोहिणी और न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडला […]

By Prabhat Khabar Print Desk | August 20, 2014 8:15 AM

नयी दिल्ली : दिल्ली हाइकोर्ट ने सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा पर रोक लगाने से मंगलवार को इनकार कर दिया, लेकिन दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए सिर्फ दो सीटें आरक्षित रखने पर यूपीएससी और विभिन्न कैडरों का नियंत्रण करने वाले केंद्र के प्राधिकारों की खिंचाई की.

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी रोहिणी और न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडला की पीठ ने कहा कि प्रथमदृष्टया याचिकाकर्ता की दलील में हमें तथ्य नजर आता है कि दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए आरक्षण अशक्तता कानून की धारा 33 के अनुरूप नहीं है. कोर्ट ने गैरसरकारी संगठन की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें इस कोटि के परीक्षार्थियों को 20 मिनट का अतिरिक्त समय देने की मांग की गयी है.

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