मतदान के दौरान एग्जिट पोल और दो दिन पहले की अवधि में चुनावी सर्वेक्षण पर रोक

नयी दिल्ली : चुनाव आयोग ने हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ विभिन्न राज्यों की विधानसभा एवं लोकसभा की कुछ सीटों के लिए 21 अक्तूबर को होने मतदान के दिन एग्जिट पोल और इससे 48 घंटे पहले की अवधि में किसी भी प्रकार के चुनावी सर्वेक्षणों के प्रसारण पर रोक लगायी है. निर्वाचन नियमों […]

By Prabhat Khabar Print Desk | October 15, 2019 8:28 PM

नयी दिल्ली : चुनाव आयोग ने हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ विभिन्न राज्यों की विधानसभा एवं लोकसभा की कुछ सीटों के लिए 21 अक्तूबर को होने मतदान के दिन एग्जिट पोल और इससे 48 घंटे पहले की अवधि में किसी भी प्रकार के चुनावी सर्वेक्षणों के प्रसारण पर रोक लगायी है.

निर्वाचन नियमों के हवाले से आयोग द्वारा जारी बयान के अनुसार 21 अक्तूबर को मतदान के दिन सुबह सात बजे से शाम साढ़े छह बजे तक मतदान की अवधि के दौरान एग्जिट पोल के प्रकाशन एवं प्रसारण पर प्रतिबंध रहेगा. उल्लेखनीय है कि इस दिन हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के अलावा 17 राज्यों की 51 विधानसभा सीटों और दो लोकसभा सीट (बिहार की समस्तीपुर और महाराष्ट्र की सतारा) पर उपचुनाव के लिए मतदान होगा. आयोग ने मतदान से 48 घंटे पहले किसी भी प्रकार के चुनावी सर्वेक्षण के किसी भी मीडिया माध्यम में प्रकाशन और प्रसारण पर भी रोक लगायी है. यह रोक चुनाव वाले क्षेत्रों में मतदान की प्रक्रिया पूरी होने तक जारी रहेगी.

इसके अलावा राजनीतिक दलों पर आयोग की मीडिया कंटेट प्रमाणन समिति की अनुमति के बिना महाराष्ट्र और हरियाणा में मतदान के दिन और इसके एक दिन पहले (20 और 21 अक्तूबर) अखबारों में प्रचार से जुड़े विज्ञापनों के प्रकाशन पर भी प्रतिबंध लगाया है.

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