न्यायालय ने दिया आदेश,अयोध्या मामले के सीधे प्रसारण या रिकॉर्डिंग संबंधी याचिका सीजेआई के समक्ष सूचीबद्ध की जाए

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि अयोध्या भूमि विवाद मामले की सुनवाई के सीधे प्रसारण या रिकॉर्डिंग की मांग करने वाली याचिका को प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए. प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) की अगुवाई वाली पांच न्यायाधीशों की एक संवैधानिक पीठ अयोध्या भूमि विवाद […]

By Prabhat Khabar Print Desk | September 6, 2019 11:58 AM

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि अयोध्या भूमि विवाद मामले की सुनवाई के सीधे प्रसारण या रिकॉर्डिंग की मांग करने वाली याचिका को प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए. प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) की अगुवाई वाली पांच न्यायाधीशों की एक संवैधानिक पीठ अयोध्या भूमि विवाद मामले की सुनवाई कर रही है. पूर्वआरएसएस विचारक के एन गोविंदाचार्य की याचिका में अयोध्या मामले की सुनवाई के सीधे प्रसारण या रिकॉर्डिंग की मांग की गई है.

यह याचिका न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई. गोविंदाचार्य का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने पीठ के समक्ष संक्षिप्त अभ्यावेदन किया. इसके बाद पीठ ने कहा कि मामले को प्रधान न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए पेश किया जाना चाहिए.

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