MDMK प्रमुख का विवादित बयान, बोले- 100वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत का हिस्सा नहीं होगा कश्मीर

चेन्नईः तमिलनाडु के प्रमुख नेता, राज्यसभा सांसद और एमडीएमके (MDMK) पार्टी के प्रमुख वाइको ने कश्मीर मसले पर एक विवादित बयान दिया है. उन्होंने कहा कि जब भारत अपना 100वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा तो कश्मीर भारत के साथ नहीं होगा. जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के केंद्र सरकार के कदम का संसद में वायको […]

By Prabhat Khabar Print Desk | August 13, 2019 9:23 AM
चेन्नईः तमिलनाडु के प्रमुख नेता, राज्यसभा सांसद और एमडीएमके (MDMK) पार्टी के प्रमुख वाइको ने कश्मीर मसले पर एक विवादित बयान दिया है. उन्होंने कहा कि जब भारत अपना 100वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा तो कश्मीर भारत के साथ नहीं होगा. जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के केंद्र सरकार के कदम का संसद में वायको ने विरोध किया था और इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया था.
तिरुवन्नमलई जिले में पार्टी के एक समारोह में वायको ने कहा कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं रहेगा. वाइको ने अपने बयान में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी कश्मीर को बर्बाद करने पर तुली है. कहा कि भाजपा ने कश्मीर को कीचड़ में धकेल दिया है कश्मीर को लेकर अपनी बात को स्पष्ट करते हुए वाइको ने कहा कि मैंने कश्मीर मुद्दे को लेकर पहले भी अपनी बात रखी है. मैं इसके लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों को दोषी मानता हूं. कश्मीर मुद्दे को लेकर मैंने दोनों पार्टियों पर हमले किए, 30 फीसदी कांग्रेस पर तो 70 फीसदी भाजपा के ऊपर.
एमडीएमके प्रमुख के इस विवादित बयान से कश्मीर को लेकर राजनीति और गर्मा सकती है. उनका यह बयान ऐसे समय में सामने आया है जब कश्मीर में धारा 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा खत्म किए जाने के बाद शांति कायम करने के प्रयास किए जा रहे हैं. गौरतलब है कि 5 अगस्त को जब अनुच्छेद 370 हटाए जाने का संकल्प राज्यसभा में पेश किया गया था तब वायको ने इस कदम का विरोध करते हुए कहा कि यह दुख भरा दिन है और कश्मीर के लोगों से किया गया वादा तोड़ दिया गया.
जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य को दो हिस्सों में बांटने को लेकर संसद की मुहर लग चुकी है. अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो अलग केंद्र शासित प्रदेश होंगे. बता दें कि एक महीने पहले चेन्नई की एक अदालत ने श्रीलंका के आतंकी संगठन लिट्टे के समर्थन में बयान देने पर वायको को देशद्रोह के एक मामले में दोषी ठहराया था. हालांकि अदालत ने बाद में सजा पर रोक लगा दी थी.

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