मेहुल चोकसी की मेडिकल रिपोर्ट मांगने के मामले में केंद्र पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली : केंद्र ने अरबों रूपए के पंजाब नेशनल बैंक घोटाला में आरोपी भगोड़े मेहुल चोकसी के भारत प्रत्यर्पण के लिए उसकी मेडिकल रिपोर्ट मंगाने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ मंगलवार को शीर्ष अदालत में याचिका दायर की. मेहुल चोकसी ‘पंजाब नेशनल बैंक’ (पीएनबी) घोटाला के प्रमुख आरोपियों में से एक […]

नयी दिल्ली : केंद्र ने अरबों रूपए के पंजाब नेशनल बैंक घोटाला में आरोपी भगोड़े मेहुल चोकसी के भारत प्रत्यर्पण के लिए उसकी मेडिकल रिपोर्ट मंगाने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ मंगलवार को शीर्ष अदालत में याचिका दायर की. मेहुल चोकसी ‘पंजाब नेशनल बैंक’ (पीएनबी) घोटाला के प्रमुख आरोपियों में से एक है और इस समय कैरेबियाई देश एंटीगुआ में रह रहा है.

केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली एक पीठ से कहा कि उच्च न्यायालय के इस आदेश चोकसी को भारत लाने के सरकार के प्रयासों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. शीर्ष अदालत ने कहा कि वह सरकार की याचिका पर विचार करेगी और उसे सूचीबद्ध करने के संबंध में आदेश देगी.

उच्च न्यायालय ने चोकसी के पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होने के दाव पर गौर करते हुये उसके वकील को उसकी मेडिकल रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह एंटीगुआ से भारत की यात्रा करने के लिए स्वस्थ है या नहीं.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >