केरलः माकपा नेता की हत्या के आरोपी पांच संघ कार्यकर्ताओं को उम्रकैद

थालासेरी: भाजपा और कम्युनिस्ट दलों के समर्थकों के बीच हिंसक झड़पों के लिए चर्चा में रहने वाले राज्य केरल से आरएसएस के लिए बुरी खबर है. केरल की एक स्थानीय अदालत ने माकपा नेता के 13 साल पहले की गयी हत्या मामले में फैसला सुनाते हुए संघ के पांच कार्यकर्ताओं को उम्रकैद की सजा सुनायी […]

By Prabhat Khabar Print Desk | May 23, 2019 7:18 AM
थालासेरी: भाजपा और कम्युनिस्ट दलों के समर्थकों के बीच हिंसक झड़पों के लिए चर्चा में रहने वाले राज्य केरल से आरएसएस के लिए बुरी खबर है. केरल की एक स्थानीय अदालत ने माकपा नेता के 13 साल पहले की गयी हत्या मामले में फैसला सुनाते हुए संघ के पांच कार्यकर्ताओं को उम्रकैद की सजा सुनायी है. कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से पेश की गई दलील में कहा गया कि आरोपियों ने राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की वजह से सीपीएम कार्यकर्ता केके याकूब पर बम से हमला कर दिया था. इससे याकूब की मौत हो गयी थी.
मामले में कोर्ट ने 12 अन्य आरोपियों को रिहा कर दिया है. अडिशनल सेशन जज जस्टिस आरएल बीजू की पीठ ने मामले में फैसला सुनाया है. उन्होंने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत हत्या, दंगा और अन्य मामले में दोषी करार देते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यकर्ताओं 48 वर्षीय शंकरन मास्टर, 38 वर्षीय विजेश, 48 वर्षीय प्रकाशन और 40 वर्षीय काव्येश को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनायी है. कोर्ट ने इसके अलावा आरोपियों पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
अदालत ने इसी मामले में आरोपी स्वयंसेवक वल्सान थिलेनकेरी समेत 11 अन्य को रिहा कर दिया. लगभग 13 वर्ष लंबी चली मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद 5 आरोपियों को दोषी ठहराया और अन्य को दोषमुक्त कर दिया.

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