नयी दिल्ली : रमजान को लेकर मतदान के समय में परिवर्तन ना करने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 13 मई को सुनवाई करेगा. अधिवक्ता निजामुद्दीन पाशा ने चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की है. इनका कहना है कि अभी मतदान का समय सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक है, रमजान का महीना शुरू हो जाने के कारण मुसलमान मतदाताओं को इससे परेशानी हो रही है.
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पांचवें चरण के मतदान से पहले चुनाव आयोग से यह कहा था कि वह रमजान को लेकर मतदान के समय में कुछ बदलाव करे, लेकिन चुनाव आयोग ने मतदान का समय नहीं बदला. अब कुछ दो चरण का मतदान शेष है, छठा चरण 12 मई को और सातवां चरण 19 मई को है. 23 मई को मतगणना होगी.
