कंप्यूटर पर 10 एजेंसियों को निगरानी के अधिकार दिये जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल
नयी दिल्ली : सरकार द्वारा देश के किसी भी कंप्यूटर पर नजर रखने के आदेश जारी किये जाने के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गयी. अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा ने सरकार की 20 दिसंबर की अधिसूचना को चुनौती देते हुये न्यायालय से इसे निरस्त करने का अनुरोध किया है. गौरतलब है […]
By Prabhat Khabar Digital Desk | Updated at :
नयी दिल्ली : सरकार द्वारा देश के किसी भी कंप्यूटर पर नजर रखने के आदेश जारी किये जाने के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गयी. अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा ने सरकार की 20 दिसंबर की अधिसूचना को चुनौती देते हुये न्यायालय से इसे निरस्त करने का अनुरोध किया है.
गौरतलब है कि सरकार ने 10 केंद्रीय सुरक्षा जांच एजेंसियों को यह अधिकार दिया है कि वे किसी भी कंप्यूटर पर निगरानी रख सकते हैं. गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि सरकार की अधिसूचना के अनुसार, 10 केंद्रीय जांच एजेंसियों को सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत कंप्यूटर इंटरसेप्ट करने और उसकी सामग्री का विश्लेषण करने का अधिकार प्रदान किया गया है.
इस अधिसूचना में शामिल एजेंसियों में गुप्तचर ब्यूरो, नार्कोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (आय कर विभाग के लिये), राजस्व गुप्तचर निदेशालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, रॉ, सिग्नल गुप्तचर निदेशालय (जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और असम के क्षेत्रों के लिए) और दिल्ली के पुलिस आयुक्त शामिल हैं.