गुमनामी शिकायतों पर सरकारी अधिकारियों के खिलाफ नहीं होगी कार्रवाई, जानें...

नयी दिल्ली : कार्मिक मंत्रालय ने केंद्र सरकार के सभी विभागों से कहा है कि सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार की गुमनाम या गलत नाम पर की गयी शिकायतों पर कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है. मंत्रालय की तरफ से जारी दिशा-निर्देश के अनुसार, इस प्रकार की शिकायतों को दर्ज करने की आवश्यकता नहीं […]

नयी दिल्ली : कार्मिक मंत्रालय ने केंद्र सरकार के सभी विभागों से कहा है कि सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार की गुमनाम या गलत नाम पर की गयी शिकायतों पर कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है. मंत्रालय की तरफ से जारी दिशा-निर्देश के अनुसार, इस प्रकार की शिकायतों को दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है. अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार के कुछ विभागों को उच्च स्तर के अधिकारियों के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार की कई शिकायतें मिली है, जिसके बाद यह कदम उठाया गया.

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केंद्र सरकार और केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को सामान्य रूप से ऐसे सरकारी कर्मचारी के खिलाफ ऐसे समय कई बार शिकायतें मिलती हैं, जब उसकी प्रोन्नति या उसे कोई बड़ी जिम्मेदारी देने पर विचार किया जा रहा होता है. विज्ञप्ति में कार्मिक मंत्रालय ने पहले के निर्देश का हवाला देते हुए कहा कि गोपनीय और फर्जी नाम पर की गयी शिकायतों को लेकर कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है. भले ही शिकायत की प्रकृति कैसी भी क्यों न हो, इस प्रकार की शिकायतों को केवल नत्थी भर कर के छोड़ दें. इसमें कहा गया है कि सीवीसी ने भी सभी सरकारी विभागों को इसी प्रकार के निर्देश जारी किये हैं.

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