अक्षरधाम मामला:पोटा अदालत ने शेष दो आरोपियों को बरी किया

अहमदाबाद:एक विशेष पोटा अदालत ने शुक्रवार को अक्षरधाम पर आतंकवादी हमला मामले के शेष दो आरोपियों को बरी कर दिया. अदालत ने साजिश में उनकी संलिप्तता के अभियोजन पक्ष के आरोपों को खारिज कर दिया. उच्चतम न्यायालय ने अक्षरधाम मंदिर हमला मामले में हाल में ही छह आरोपियों को बरी कर दिया था. विशेष पोटा […]

अहमदाबाद:एक विशेष पोटा अदालत ने शुक्रवार को अक्षरधाम पर आतंकवादी हमला मामले के शेष दो आरोपियों को बरी कर दिया. अदालत ने साजिश में उनकी संलिप्तता के अभियोजन पक्ष के आरोपों को खारिज कर दिया. उच्चतम न्यायालय ने अक्षरधाम मंदिर हमला मामले में हाल में ही छह आरोपियों को बरी कर दिया था.

विशेष पोटा (आतंकवादी गतिविधि निरोधक अधिनियम) की न्यायाधीश गीता गोपी ने माजिद पटेल उर्फ उमरजी और शौकतुल्ला गोरी को बरी करने का आदेश दिया. अदालत ने कहा कि वे 24 सितंबर, 2002 को गांधीनगर में एक मंदिर में आतंकवादी हमले की साजिश में शामिल नहीं थे. दोनों पर नगर पुलिस की अपराध शाखा ने साजिश का आरोप लगाया था और पिछले छह वर्षो से वे साबरमती जेल में हैं. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रेरित होकर पोटा अदालत ने भी अश्फाक भावनगरी की गवाही को स्वीकार नहीं किया.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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