मालेगांव विस्फोट कांड : साध्वी प्रज्ञा और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित मकोका और UAPA से मुक्त

मुंबई : एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने आज वर्ष 2008 के मालेगांव विस्फोट कांड में साध्वी प्रज्ञा, रमेश उपाध्याय, अजय राहीकर और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को मकोका और UAPA से मुक्त कर दिया गया है. अब इस केस में साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित पर IPC की धारा 120 B , 302, 307, 304, 326 […]

By Prabhat Khabar Print Desk | December 27, 2017 5:04 PM

मुंबई : एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने आज वर्ष 2008 के मालेगांव विस्फोट कांड में साध्वी प्रज्ञा, रमेश उपाध्याय, अजय राहीकर और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को मकोका और UAPA से मुक्त कर दिया गया है. अब इस केस में साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित पर IPC की धारा 120 B , 302, 307, 304, 326 , 427 153 A के तहत मुकदमा चलेगा.

वहीं कोर्ट ने इस मामले में आरोपी प्रवीण तकालकी को बरी कर दिया है. इस केस के तमाम आरोपी अभी बेल पर हैं और कोर्ट ने उनकी बेल को जारी रखा है. मामले में अगली सुनवाई 15 जनवरी को एनआईए कोर्ट में होगी.
गौरतलब है कि वर्ष 2008 में हुए इस विस्फोट में छह लोगों की मौत हुई थी और 100 अन्य घायल हुए थे. घटना के बाद जांच एजेंसी एटीएस ने 13 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था जिसमें से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सहित 11 लोगो को गिरफ्तार किया था. बाद में जांच एनआईए को सौंप दी गयी थी.

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