विवाहिता की हत्या में पति व सास को 10 व सात वर्ष कारावास
परसौनी थाना क्षेत्र के ढांगर गांव निवासी रामलाल चौधरी के पुत्र दीपू चौधरी उर्फ दीपक कुमार (मृतका के पति) एवं पत्नी मिथिलेश देवी (मृतका की सास) को क्रमश: 10 वर्ष व सात वर्ष कारावास की सजा सुनायी है.
सीतामढ़ी कोर्ट. दहेज को लेकर विवाहिता की हत्या मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) अष्टम राम प्रकाश यादव ने शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोषी करार परसौनी थाना क्षेत्र के ढांगर गांव निवासी रामलाल चौधरी के पुत्र दीपू चौधरी उर्फ दीपक कुमार (मृतका के पति) एवं पत्नी मिथिलेश देवी (मृतका की सास) को क्रमश: 10 वर्ष व सात वर्ष कारावास की सजा सुनायी है. उक्त दोनों को भादवि की धारा 304(बी) में सजा मिली है. मामले में कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 23 सितंबर 2025 को दोषी पाया था. मामले में सरकार पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक अरविंद कुमार ठाकुर ने पक्ष रखा. वहीं, बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राम नरेश राय ने बहस की.
— क्या है पूरा मामला
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
