पॉक्सो मामले में अभिनेता श्रीजीत रवि को मिली जमानत, जानें पूरा मामला

श्रीजीत रवि को जमानत देते हुए उच्च न्यायालय ने उनकी पत्नी और पिता को मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया, जिसमें उन्हें उचित उपचार प्रदान करने की उनकी रजामंदी के बारे में बताने को कहा गया.

कोच्चि (केरल): केरल उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह त्रिशूर में यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून के तहत एक मामले में गिरफ्तार लोकप्रिय मलयालम अभिनेता श्रीजीत रवि को शर्तों के साथ शुक्रवार को जमानत दे दी. अदालत ने बचाव पक्ष की इस दलील पर गौर करते हुए अभिनेता को जमानत दे दी कि रवि का पिछले छह साल से व्यवहार संबंधी एक विकार के कारण इलाज चल रहा था.

नाबालिगों के साथ किया अभद्र व्यवहार

अभिनेता को पीड़ित बच्चों के माता-पिता द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया था. शिकायत में कहा गया था कि एक काली कार में आए अज्ञात व्यक्ति ने चार जुलाई को पास के एक पार्क में दो नाबालिगों के साथ अभद्र व्यवहार किया था.

…तो उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी

रवि को जमानत देते हुए उच्च न्यायालय ने उनकी पत्नी और पिता को मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया, जिसमें उन्हें उचित उपचार प्रदान करने की उनकी रजामंदी के बारे में बताने को कहा गया. अदालत ने यह भी कहा कि अगर वह इस तरह के किसी अन्य अवैध काम में लिप्त पाए जाते हैं तो उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी.

पीड़ित बच्चों के माता-पिता ने किया यह खुलासा

छह साल पहले भी रवि कुछ नाबालिग लड़कियों से गलत व्यवहार करते हुए पकड़े गए थे. इसके बाद सात जुलाई को त्रिशूर में एक बार फिर दो बच्चों से इसी तरह की हरकत करने के आरोप में पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था. पीड़ित बच्चों के माता-पिता ने मीडियाकर्मियों को बताया था कि उन्होंने शुरू में पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई, लेकिन अगले दिन आरोपी ने बच्चों का फिर से पीछा किया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस से संपर्क किया.

Also Read: सुष्मिता सेन-ललित मोदी के अफेयर पर आया एक्ट्रेस के भाई राजीव सेन का रिएक्शन, कह दी ये बड़ी बात
अभिनेता की पहचान नहीं कर सके बच्चे

उन्होंने यह भी कहा कि बच्चे अपराध के समय अभिनेता की पहचान नहीं कर सके, लेकिन केवल इतना कहा कि वह उन्हें जाना-पहचाना लग रहा था. जांच के दौरान पुलिस ने इलाके में सीसीटीवी फुटेज की जांच की और कार को खोजने में कामयाब रही. बाद में पता चला कि यह रवि की कार थी. 46 वर्षीय अभिनेता के खिलाफ धारा 11 (1) और 12 सहित पॉक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Agency

Agency is a contributor at Prabhat Khabar.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >