राहुल जैन की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट ने लगाया था दुष्कर्म का आरोप

ओशिवारा पुलिस ने पिछले महीने 30-वर्षीय महिला द्वारा दर्ज करवाई गई शिकायत के आधार पर, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा-376 (बलात्कार), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी.

बॉलीवुड गायक-संगीतकार राहुल जैन के खिलाफ पोशाक डिजाइनर द्वारा दर्ज दुष्कर्म मामले में महाराष्ट्र की एक अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि अपराध गंभीर है और इसमें अधिक पूछताछ की आवश्यकता है. गायक की अग्रिम जमानत याचिका को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (उपनगरीय डिंडोशी अदालत) ए जेड खान ने मंगलवार को खारिज कर दिया था. विस्तृत आदेश शुक्रवार को उपलब्ध कराया गया.

इंस्टाग्राम के जरिये किया था संपर्क

ओशिवारा पुलिस ने पिछले महीने 30-वर्षीय महिला द्वारा दर्ज करवाई गई शिकायत के आधार पर, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा-376 (बलात्कार), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी. शिकायतकर्ता के मुताबिक जैन ने उनसे इंस्टाग्राम पर संपर्क किया और उनके काम की तारीफ की.

गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी

इसके बाद अक्टूबर 2020 में महिला को उपनगरीय अंधेरी में स्थित अपने घर पर बुलाकर कथित तौर पर शराब के नशे में उनसे बलात्कार किया. शिकायत के अनुसार, आरोपी ने महिला को अपना निजी ड्रेस डिजायनर बनाने के बहाने यह हरकत की थी. जैन ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता को किसी को भी इस बारे में बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी.

11 अगस्त को महिला ने किया था पुलिस से संपर्क

अपराध के लगभग दो साल बाद 11 अगस्त को महिला ने पुलिस से संपर्क किया. तदनुसार, जमानत याचिका खारिज करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि अपराध गंभीर था और इसके लिए विस्तृत पूछताछ की आवश्यकता है और आरोपी से हिरासत में पूछताछ की जरूरत है. अदालत ने कहा कि ऐसा नहीं होने पर जांच अधिकारी का आरोपी से पूछताछ करने का अधिकार छीन लिया जाएगा और यह अभियोजन के मामले को प्रभावित करेगा.

Also Read: Yashoda teaser: सामंथा रुथ प्रभु की फिल्म ‘यशोदा’ का टीजर रिलीज, जासूस के किरदार में दिखेंगी एक्ट्रेस
सिंगर राहुल जैन ने कही थी ये बात

राहुल जैन ने अपने एक बयान में इस बारे में कहा था, ”मैं इस महिला को नहीं जानता. उसके द्वारा लगाए गए आरोप झूठे और निराधार हैं/ पहले भी एक महिला ने मुझ पर इसी तरह के आरोप लगाए थे, लेकिन मुझे न्याय मिला. यह महिला उसकी सहयोगी हो सकती है.” उल्लेखनीय है कि बॉलीवुड की एक गीतकार एवं लेखिका ने पिछले साल अक्टूबर में राहुल जैन के खिलाफ बलात्कार, जबरन गर्भपात और धोखाधड़ी समेत विभिन्न आरोपों में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Author: Agency

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >