हिरण शिकार केस: सलमान खान को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी राजस्थान सरकार

जयपुर : हिरण शिकार केस में सलमान खान की मुश्‍किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मामले में बरी करने के राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी. मामले के मुख्‍य गवाह हरीश दुलानी के सामने आने के बाद राजस्थान सरकार ने […]

By Prabhat Khabar Print Desk | July 28, 2016 1:55 PM

जयपुर : हिरण शिकार केस में सलमान खान की मुश्‍किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मामले में बरी करने के राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी. मामले के मुख्‍य गवाह हरीश दुलानी के सामने आने के बाद राजस्थान सरकार ने यह फैसला लिया है. गौरतलब है कि दुलानी के लापता होने को सलमान के पक्ष में फैसला होने का बड़ा कारण माना गया था.

आपको बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच ने गत सोमवार को 18 साल पुराने हिरण शिकार के दो केस में सलमान खान को बरी किया है जिसके बाद मुख्‍य गवाह मीडिया के समक्ष आया और मामले के संबंध में कई खुलासे किए. बताया जाता है कि ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान एक दवा कारोबारी ने टीम को जिप्सी उपलब्ध कराया था जिसका ड्राइवर दुलानी था.

राजस्थान हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को वर्ष 1998 में जोधपुर में चिंकारा के शिकार संबंधी दो मामलों में बरी कर दिया है. अदालत ने कहा कि चिंकारा से मिली गोलियां सलमान की लाइसेंसी बंदूक से नहीं चलाई गई थीं.

सलमान खान के खिलाफ 26-27 सितंबर, 1998 में भवाद गांव में दो चिंकारा और 28-29 सितंबर, 1998 में मथानिया (घोडा फार्म) में एक चिंकारा के शिकार के संबंध में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 51 के तहत मामले दर्ज किए गए थे. निचली अदालत (सीजेएम) ने उन्हें दोनों मामलों में दोषी ठहराते हुए 17 फरवरी 2006 को एक साल और 10 अप्रैल, 2006 को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई थी.

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