विवादित फोटो मामले में पूनम पांडे को अदालत से राहत...
बॉलीवुड की बिंदास अभिनेत्री पूनम पांडे को बेंगलुरु की एक स्थानीय अदालत ने बड़ी राहत दी है. उनके खिलाफ चल रहे दो साल पुराना केस अदालत ने रद्द कर दिया है. आपको बता दें कि बेंगलुरु के एस उमेश ने अभिनेत्री के खिलाफ वर्ष 2012 में धार्मिक भावनाओं को आहत करने की शिकायत दर्ज कराई […]
By Prabhat Khabar Digital Desk | Updated at :
बॉलीवुड की बिंदास अभिनेत्री पूनम पांडे को बेंगलुरु की एक स्थानीय अदालत ने बड़ी राहत दी है. उनके खिलाफ चल रहे दो साल पुराना केस अदालत ने रद्द कर दिया है. आपको बता दें कि बेंगलुरु के एस उमेश ने अभिनेत्री के खिलाफ वर्ष 2012 में धार्मिक भावनाओं को आहत करने की शिकायत दर्ज कराई थी.
दरअसल पूनम ने एक विज्ञापन के लिए सेमी न्यूड पोज दिया था और उनके हाथ में सचिन तेंदुलकर के चेहरे वाली भगवान विष्णु की तस्वीर थी. शिकायत के आधार पर पुलिस ने पूनम के विरुद्ध आईपीसी की धारा 295ए के तहत मामला दर्ज किया था. इस केस में अदालत ने उनके खिलाफ 7 नवंबर 2012 को समन जारी किया था. वहीं 26 फरवरी को एक और समन जारी कर उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया था.
पूनम को 7 नवंबर, 2012 को समन जारी करके अदालत में पेश होने के लिए कहा गया था. 26 फरवरी, 2013 को एक और समन जारी करके उन्हें अदालत में अपना बयान देने के लिए कहा गया था. हालांकि पूनम अदालत में पेश नहीं हुई थीं क्योंकि दोनों ही बार उन्हें पुलिस की तरफ से समन ही नहीं मिला. बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक, दोनों ही मौकों पर वह अभिनेत्री को ढूंढ नहीं पाई इसलिए उन तक समन नहीं पहुंचा.
हालांकि पूनम दोनों ही बार अदालत में पेश नहीं हो सकी. बंगलुरु पुलिस को हर बार वे पते पर नहीं मिली. इस कारण उन्हें समन नहीं दिया जा सका.वहीं इस दौरान पूनम ‘लव इज पॉइजन’ की शूटिंग कर रही थी. पूनम के वकील का पक्ष सुनने के बाद जस्टिस एएन वेणुगोपाल गौडा ने तकनीकी आधार पर केस को रद्द कर दिया.