जोधपुर: अवैध हथियार मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान आज जोधपुर कोर्ट में पेश हुए. उन्होंने कोर्ट में 20 हजार रुपये का मुचलका पेश किया और तुरंत कोर्ट से रवाना हो गये. दरअसल जिला एवं सेशन न्यायाधीश जोधपुर ने गत 21 अप्रैल को अपील पर सुनवाई करते हुए सलमान के अधिवक्ता को 20,000 के जमानत मुचलका पेश करने के आदेश दिये थे. इसी साल 18 जनवरी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दलपत सिंह राजपुरोहित ने फैसला सुनाते हुए सलमान खान को अवैध हथियार रखने के आरोप से बरी कर दिया था. इसके खिलाफ राज्य सरकार ने अपील पेश करते हुए सलमान खान को नोटिस जारी किये थे. इसके बाद 21 अप्रैल को सुनवाई के दौरान सलमान को जमानत मुचलका के साथ पेश होने का आदेश दिया था.
सलमान खान पर अवैध हथियार रखने के मामले में कोर्ट में केस चल रहा है. इस मामले में सलमान खान के अलावा सैफ अली खान, सोनाली बेन्द्रे और तब्बू पर भी शिकार का आरोप है. बता दें कि सलमान के खिलाफ जोधपुर जिले के लूणी थाना क्षेत्र के कांकाणी गांव की सरहद में 1 और 2 अक्टूबर 1998 की रात में दो काले हिरणों का शिकार करने और आर्म्स ऐक्ट के तहत मामाल दर्ज किया गया था. सलमान पर एक्सपायर हो चुके लाइसेंस के साथ हथियार रखने और इस्तेमाल करने के आरोप में आर्म्स ऐक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था. सलमान यहां अपनी फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग के लिए आए थे.
इस मामले में निचली अदालत ने सलमान को 1 साल और 5 साल की सजा सुनाई थी. सलमान की ओर से फैसले के खिलाफ हाइकोर्ट में अपील की गई थी. जिसके बाद उन्हें दोनों ही मामलों में बरी कर दिया गया था. लेकिन अब इस फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. कांकणी गांव में दो काले हिरण के शिकार मामले में निचली अदालत में सुनवाई जारी है. शिकार में इस्तेमाल हथियार को लेकर भी सलमान के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत अलग से मामला दर्ज किया गया था. दरअसल सलमान ने जिन हथियारों से शिकार किया था उनकी लाइसेंस खत्म हो चुकी थी जिसे रिन्यू नहीं कराया गया था. इस मामले में भी सलमान बरी हो चुके हैं.
