Education Loan Schemes : एजुकेशन लोन से मिलेगी सपनों को उड़ान

मेधावी छात्र, जो महंगी होती उच्च शिक्षा और सीमित पारिवारिक आय की चुनौती के साथ बेहतर कल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी व क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर एजुकेशन लोन जैसी योजनाएं संचालित की जाती है. जानें कैसे इन योजनाओं के माध्यम से आप बिना आर्थिक बाधा के अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकते है...

Education Loan Schemes : आप देश के शीर्ष संस्थानों में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वित्तीय बाधाएं आपको रोक रही हैं. ऐसे में आप सरकार की ओर से संचालित शिक्षा ऋण योजनाओं एवं ब्याज सब्सिडी स्कीम्स की मदद ले सकते हैं. ये योजनाएं विशेष रूप से मध्यम और निम्न आय वर्ग के छात्रों के लिए तैयार की गयी हैं.

प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी स्कीम

अक्तूबर 2024 में भारत सरकार की ओर से शुरू की गयी प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना उच्च शिक्षा की ओर आपके कदमों को आगे बढ़ा सकती है. इसके तहत छात्र बिना किसी संपत्ति या तीसरे पक्ष की गारंटी के 7.5 लाख तक का एजुकेशन लोन प्राप्त कर सकते हैं. सरकार इस ऋण के लिए 75 प्रतिशत क्रेडिट गारंटी प्रदान करती है.
कौन ले सकता है लाभ : देश के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थानों में स्नातक व परास्नातक कोर्स में दाखिले के लिए चयनित छात्र इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. छात्र की पारिवारिक वार्षिक आय 8 लाख तक या इससे कम होने पर उन्हें 10 लाख तक के लोन पर 3 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी दी जाती है. यह सब्सिडी केवल उन छात्रों के लिए है, जो किसी अन्य सरकारी छात्रवृत्ति या ब्याज सब्सिडी का लाभ नहीं ले रहे.
विवरण के लिए देखें : pmvidyalaxmi.co.in

सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम

सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी (सीएसआइएस) योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा की राह आसान बनाती है. इसके तहत पढ़ाई की पूरी अवधि एवं उसके बाद एक वर्ष के मोरेटोरियम पीरियड तक का पूरा ब्याज भारत सरकार वहन करती है. मोरेटोरियम अवधि समाप्त होने के बाद छात्र को केवल मूलधन और उसके बाद लगने वाले ब्याज देना होता है.
कौन ले सकता है लाभ : प्रोफेशनल या टेक्निकल कोर्स जैसे-इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, मैनेजमेंट एवं इंटीग्रेटेड कोर्स में प्रवेश ले रहे छात्र आवेदन कर सकते हैं. छात्र की पारिवारिक वार्षिक आय 8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए. इस योजना का लाभ केवल एक बार मिलेगा.
विवरण देखें : https://www.jansamarth.in/education-loan-central-sector-inter-est-subsidy-scheme

क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर एजुकेशन लोन

क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर एजुकेशन लोन (सीजीएफएसइएल) छात्रों को बिना किसी सिक्योरिटी एवं गारंटर के 7.5 लाख तक का एजुकेशन लोन प्राप्त करने में मदद करती है. यह योजना राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) के माध्यम से लोन न चुकाने की स्थिति में 75 फीसदी तक की गारंटी प्रदान करती है, जिससे बैंक आसानी से लोन देते हैं.
कौन ले सकता है लाभ : प्रोफेशनल एवं टेक्निकल कोर्स में प्रवेश ले रहे छात्र इसके तहत एजुकेशन लोन प्राप्त कर सकते हैं.
विवरण देखें : https://www.ncgtc.in/en/product-details/CGFEL/Credit-Guarantee-Fund-Scheme-for-Education-Loans-(CGFEL)

आवेदन का तरीका

  • सरकार ने इन योजनाओं के लिए आवेदन की प्रक्रिया को आसान व डिजिटल बना दिया है. सबसे पहले छात्र को पीएम-विद्यालक्ष्मी पोर्टल www.pmvidyalaxmi.co.in या www.vidyalakshmi.co.in पर रजिस्ट्रेशन करना होगा और कॉमन एजुकेशन लोन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा. यह एक एकल फॉर्म है, जो भारत के लगभग सभी बैंकों द्वारा स्वीकार किया जाता है. इसमें अपनी व्यक्तिगत, शैक्षणिक और लोन की आवश्यकता की जानकारी भरनी होगी.
  • इसके बाद छात्र पात्रता के अनुसार बैंक एवं योजनाओं की सूची देख पायेंगे और एक साथ तीन अलग-अलग बैंकों में आवेदन कर सकेंगे.
  • मांगे गये दस्तावेज की स्कैन कॉपी पोर्टल पर अपलोड करना होगा.
  • आवेदन जमा करने के बाद संबंधित बैंक आपके दस्तावेजों की जांच करेगा. यदि बैंक आपकी पात्रता स्वीकार करता है, तो लोन की स्वीकृत दे देगा.

इन दस्तावेजों की पड़ेगी आवश्यकता

आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आइडी. 10वीं, 12वीं और स्नातक की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट. संस्थान का एडमिशन लेटर या फीस स्ट्रक्चर, जिसमें ट्यूशन फीस, हॉस्टल और अन्य खर्चों का विवरण हो, प्रवेश परीक्षा का परिणाम, जैसे जेइइ, नीट, कैट या अन्य राष्ट्रीय राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षाओं के स्कोरकार्ड. आय प्रमाण पत्र, पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेट. यदि अभिभावक टैक्स भरते हैं, तो पिछले 2 वर्षों के इनकम टैक्स रिटर्न के दस्तावेज.

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लेखक के बारे में

By Prachi Khare

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