बिहार में पैसों की कमी नहीं बनेगी रुकावट, प्राइवेट स्कूलों में होगा फ्री एडमिशन

Bihar RTE Admission 2026: बिहार में आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए अच्छी खबर है. शिक्षा विभाग, बिहार सरकार की ओर से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत सत्र 2026-27 के लिए प्राइवेट स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू की जा रही है. इसके लिए ज्ञानदीप पोर्टल को एक्टिव किया गया है, जहां से अभिभावक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

By Ravi Mallick | January 5, 2026 2:15 PM

Bihar RTE Admission 2026: बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने ज्ञानदीप पोर्टल शुरू किया है ताकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिले (Bihar RTE Admission) का मौका मिल सके. यह पोर्टल खास तौर पर RTE की धारा 12(1)(C) के अंतर्गत काम करता है. इसके जरिए सत्र 2026–27 के लिए ऑनलाइन नामांकन की प्रक्रिया कराई जा रही है.

RTE यानी शिक्षा का अधिकार कानून का सीधा मकसद है कि 6 से 14 साल तक के हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिले. इस कानून के तहत सरकार यह सुनिश्चित करती है कि आर्थिक या सामाजिक कमजोरी किसी बच्चे की पढ़ाई में रुकावट न बने.

Bihar RTE Admission 2026 क्यों है खास?

RTE यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत कोई भी बच्चा सिर्फ पैसों की कमी की वजह से पढ़ाई से वंचित न रहे. इसी कानून की धारा 12(1)(C) के तहत निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों को अपनी प्रारंभिक कक्षाओं में 25 प्रतिशत सीटें कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रखनी होती हैं.

ज्ञानदीप पोर्टल शिक्षा विभाग, बिहार सरकार का आधिकारिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म- gyandeep-rte.bihar.gov.in है. इसी पोर्टल के माध्यम से RTE के तहत निजी स्कूलों में नामांकन की पूरी प्रक्रिया कराई जाती है. सत्र 2026–27 के लिए भी आवेदन केवल इसी पोर्टल से स्वीकार किए जाएंगे.

किन बच्चों को मिलेगा RTE का लाभ?

  • अनुसूचित जाति
  • अनुसूचित जनजाति
  • पिछड़ा वर्ग
  • अल्पसंख्यक समुदाय
  • सभी जातियों के कमजोर आर्थिक वर्ग
  • अनाथ बच्चों

इसमें शिक्षा विभाग द्वारा आय सीमा भी तय की गई है. SC, ST, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों के लिए अभिभावक की वार्षिक आय 1 लाख रुपये तक होनी चाहिए. वहीं, कमजोर वर्ग के सभी जातियों के बच्चों के लिए आय सीमा 2 लाख रुपये सालाना रखी गई है.

Bihar RTE Admission 2026 Application Portal

What is Benefits of RTE: आरटीई में क्या मिलेगा?

RTE कानून के तहत चयनित बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने का मौका मिलता है. इसमें नीचे बताए सुविधाओं का लाभ मिलता है-

  • बिना ट्यूशन फीस पढ़ाई
  • एडमिशन फीस से पूरी तरह छूट
  • किसी तरह का भेदभाव नहीं
  • फीस देने वाले बच्चों जैसी ही सुविधाएं
  • मनमाने तरीके से स्कूल से निकाले जाने से सुरक्षा

RTE कानून में निजी स्कूलों के लिए किताब और यूनिफॉर्म को लेकर कोई स्पष्ट और एकसमान नियम नहीं है. कुछ जिलों या स्कूलों में राज्य सरकार या स्कूल प्रबंधन अपनी तरफ से सहायता देता है, लेकिन यह सुविधा हर जगह अनिवार्य नहीं है. इसलिए अभिभावकों को स्कूल से सीधे जानकारी लेनी चाहिए.

बिहार में पैसों की कमी नहीं बनेगी रुकावट, प्राइवेट स्कूलों में होगा फ्री एडमिशन 2

Bihar RTE Admission 2026 के लिए महत्वपूर्ण तारीखें

शिक्षा विभाग, बिहार सरकार की ओर से RTE एडमिशन 2026 (Bihar RTE Admission) की पूरी समय-सारिणी जारी कर दी गई है. अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे तय तारीखों के अनुसार ही आवेदन और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करें, ताकि किसी तरह की परेशानी न हो.

सबसे पहले निजी स्कूलों द्वारा अपनी सीटों की जानकारी ज्ञानदीप पोर्टल पर अपडेट की जाएगी. यह प्रक्रिया 22 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक चलेगी. इसी दौरान स्कूल यह तय करेंगे कि RTE के तहत कितनी सीटें उपलब्ध होंगी.

इसके बाद बच्चों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी. 02 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक अभिभावक ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे. तय समय के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.

प्रक्रियातिथि
स्कूलों द्वारा सीट अपडेट22 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025
छात्र पंजीकरण02 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026
दस्तावेज सत्यापन03 जनवरी 2026 से 02 फरवरी 2026
स्कूल आवंटन06 फरवरी 2026
चयनित छात्रों का प्रवेश07 फरवरी 2026 से 21 फरवरी 2026

Bihar RTE Admission में रजिस्ट्रेशन के साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी चलेगी. 03 जनवरी 2026 से 02 फरवरी 2026 तक संबंधित अधिकारियों द्वारा बच्चों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी. इस दौरान जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और निवास से जुड़े कागजात देखे जाएंगे.

दस्तावेज सत्यापन पूरा होने के बाद स्कूल आवंटन की प्रक्रिया होगी. 06 फरवरी 2026 को लॉटरी सिस्टम के जरिए चयनित छात्रों को निजी स्कूल आवंटित किए जाएंगे. यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी.

स्कूल अलॉट होने के बाद चयनित बच्चों का एडमिशन कराया जाएगा. 07 फरवरी 2026 से 21 फरवरी 2026 तक अभिभावकों को तय स्कूल में जाकर प्रवेश की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. अगर इस अवधि में एडमिशन नहीं कराया गया तो सीट रद्द भी हो सकती है.

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