आरबीआई ने 14 बैंकों पर लगाया जुर्माना, नियमों के उल्लंघन का मामला

Reserve Bank of India Monetary Penalty भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार को 14 बैंकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया है. विभिन्न नियमों के उल्लंघन को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक ने इन बैंकों पर जुर्माना लगाया है. न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय बैंक ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि आरबीआई ने कई नियमों की अनदेखी को लेकर चौदह बैंकों पर जुर्माना लगाया है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 7, 2021 10:18 PM

Reserve Bank of India Monetary Penalty भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार को 14 बैंकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया है. विभिन्न नियमों के उल्लंघन को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक ने इन बैंकों पर जुर्माना लगाया है. न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय बैंक ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि आरबीआई ने कई नियमों की अनदेखी को लेकर चौदह बैंकों पर जुर्माना लगाया है.

आरबीआई ने एक बयान जारी कर कहा है कि इन 14 बैंकों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, प्राइवेट बैंक, विदेशी बैंक, को-ऑपरेटिव बैंक और एक स्मॉल फाइनेंस बैंक शामिल हैं. भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक, कई नियमों की अनदेखी करने वाले इन बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्रेडिट सुईस, इंडियन बैंक, इंडसइंड बैंक, कर्नाटक बैंक, करूर वैश्य बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, साउथ इंडियन बैंक, जेएंडके बैंक, बंधन बैंक और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक शामिल है, जिनपर पेनाल्टी लगाई गई है. ऐसा पहली बार है जब आरबीआई ने एक साथ इतने सारे बैंकों पर जुर्माना लगाया है.

देश के इन प्रमुख बैंकों पर 50 लाख रुपये से लेकर दो करोड़ रुपये तक की पेनाल्टी लगाई गई है. आरबीआई की ओर से जारी किए गए बयान में बताया गया है कि बैंकों ने जिन नियमों का उल्लंघन किया है, उनमें एनबीएफसी को लोन देने और एनबीएफसी को बैंक फाइनेंस करने से जुड़े नियमों की अनदेखी करना शामिल है. आरबीआई ने कहा है कि बैंकों में लार्ज कॉमन एक्सपोजर्स की सेंट्रल रिपॉजिटरी, सेंट्रल रिपॉजिटरी ऑफ इनफॉरमेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स की रिपोर्टिंग, स्मॉल फाइनेंस बैंक की ऑपरेटिंग गाइडलाइंस से जुड़े नियमों का बैंकों ने अनदेखी की है. इसके साथ ही बैंकों ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट-1949 के सेक्शन 19 (2) और सेक्शन 20(1) का उल्लंघन किया है.

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