यदि किसी का भुगतान बकाया है तो उसके यात्रा पर प्रतिबंध हो सकता है. यदि किसी शख्स पर देनदारी बकाया है. उसपर आपराधिक मामले दर्ज हैं या किसी विवाद में वो फंसा हुआ है तो उसके यात्रा पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है.
क्रेडिट कार्ड बकाया या ऋण संबंधी मामले में एक व्यक्ति जो लगातार तीन किस्तों का भुगतान करने में विफल रहता है या छह गैर-लगातार किश्तों में भुगतान करता है तो उसे यात्रा प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है.
सियासत डॉट कॉम के मुताबित, यात्रा प्रतिबंध को लेकर यूएई सरकार ने आधिकारिक वेबसाइट पर कहा है कि अपनी यात्रा की योजना बनाने से पहले लोग यात्रा प्रतिबंध संबंधी किसी भी समस्या की जांच और समाधान करा लें.
यूएई सरकार ने यह भी कहा कि लोगों को अगर जरूरी लगे तो वे अपने वकील की भी सहायता ले सकते हैं. या निकटतम पुलिस थाने से भी संपर्क कर सकते हैं.
सियासत डॉट कॉम की रिपोर्ट के अनुसार, खलीज टाइम्स ने आशीष मेहता एंड एसोसिएट्स के संस्थापक के हवाले से कहा है कि कर्ज के एवज में ऋणदाता अदालत जा सकता है. और यदि बकाया राशि Dh 10,000 से अधिक है तो बकायेदार पर यात्रा प्रतिबंध लगाने का अनुरोध कर सकते हैं.
