Child PPF Account : अगर आप अपने बच्चे की पढ़ाई या शादी के लिए बिना किसी जोखिम के बड़ा फंड बनाना चाहते हैं, तो पीपीएफ (PPF) एक शानदार स्कीम है. इसमें सुरक्षित निवेश के साथ-साथ चक्रवृद्धि ब्याज (Compounding Interest) का जबरदस्त फायदा मिलता है.
अकाउंट खोलने के जरूरी नियम
एक माता या पिता अपने नाम के अलावा सिर्फ एक ही नाबालिग बच्चे के नाम पर PPF अकाउंट खोल सकते हैं. अगर आपके दो बच्चे हैं, तो एक का अकाउंट पिता और दूसरे का माता खुलवा सकती हैं. यह अकाउंट 15 साल में मैच्योर होता है.
इसके बाद भी अगर पैसे की जरूरत न हो, तो इसे 5-5 साल के ब्लॉक में आगे बढ़ाया जा सकता है. बच्चा कब बनेगा मालिक? जब बच्चा 18 साल (Major) का हो जाएगा, तब एक एप्लीकेशन देकर अकाउंट का स्टेटस बदलना होगा. इसके बाद वह अपना अकाउंट खुद हैंडल कर सकेगा.
निवेश की सीमा
यहां एक बारीक नियम है जिसे समझना जरूरी है. एक साल में न्यूनतम ₹500 और अधिकतम ₹1.5 लाख जमा किए जा सकते हैं. यदि माता-पिता का अपना भी PPF अकाउंट है, तो उनके खुद के खाते और बच्चे के खाते को मिलाकर कुल जमा राशि ₹1.5 लाख सालाना से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
टैक्स में ‘ट्रिपल’ फायदा
PPF उन चुनिंदा स्कीम्स में से है जहां निवेश, ब्याज और मैच्योरिटी की पूरी राशि टैक्स फ्री होती है. आयकर की धारा 80C के तहत आपको छूट का लाभ मिलता है.
कितना जमा करने पर कितना मिलेगा?
7.1% सालाना ब्याज के हिसाब से 15 साल बाद मिलने वाली अनुमानित राशि इस प्रकार है.
| हर महीने निवेश (₹) | 15 साल बाद मिलने वाली राशि (₹) |
| ₹1,000 | ₹3.25 लाख |
| ₹2,000 | ₹6.50 लाख |
| ₹5,000 | ₹16.27 लाख |
| ₹10,000 | ₹32.54 लाख |
| ₹12,500 | ₹40.68 लाख |
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