सिलेंडर सरेंडर का आखिरी मौका, 30 जून से पहले तोड़ दें LPG से नाता, वरना ठंडी हो जाएगी रसोई

PNG and LPG Connection Rules: सरकार के नए नियम के मुताबिक एक घर में अब केवल एक ही गैस कनेक्शन रहेगा. अगर आपके पास PNG है, तो 30 जून तक अपना पुराना LPG सिलेंडर जरूर सरेंडर कर दें.

PNG and LPG Connection Rules: अगर आपके घर में पाइप वाली नैचुरल गैस (PNG) का कनेक्शन आ चुका है, लेकिन आपने अभी तक अपना पुराना एलपीजी (LPG) सिलेंडर सरेंडर नहीं किया है, तो संभल जाइए. सरकार के नए ‘वन हाउसहोल्ड, वन गैस कनेक्शन’ (एक घर, एक गैस कनेक्शन) नियम के मुताबिक, अब एक घर में दोनों कनेक्शन नहीं रखे जा सकते. ऐसा न करने पर 30 जून के बाद आपके एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग ब्लॉक हो सकती है.

क्या है सरकार का नया ‘वन गैस’ नियम?

इस नियम का सीधा मोटिव गैस की कालाबाजारी और डुप्लीकेट कनेक्शनों को रोकना है. सरकार का साफ कहना है कि जिन घरों में पीएनजी की सुविधा शुरू हो चुकी है, उन्हें अपना घरेलू एलपीजी कनेक्शन छोड़ना होगा. इसके लिए सरकार एक नया सेंट्रलाइज्ड पीएनजी पोर्टल भी लाने की तैयारी में है. यह पोर्टल सभी गैस कंपनियों और डिस्ट्रीब्यूटर्स के डेटा को आपस में जोड़ेगा, जिससे यह आसानी से पता चल जाएगा कि किस घर में दो-दो कनेक्शन चल रहे हैं. 

किसे कब सिलेंडर सरेंडर करने की जरूरत नहीं है?

इस नए नियम से हर किसी को घबराने की जरूरत नहीं है. आपको सिलेंडर सरेंडर करने की जरूरत तब नहीं है, जब:

  • आपके इलाके या घर में पीएनजी की पाइपलाइन ही नहीं आई है. 
  • गैस कंपनी (CGD) लिखित में दे दे कि आपके घर के ढांचे या सुरक्षा के लिहाज से वहां पीएनजी लगाना मुमकिन नहीं है. 
  • आप उस एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल घर के खाने के लिए नहीं, बल्कि सरकार से मंजूर किसी कमर्शियल या बिजनेस काम के लिए कर रहे हैं. 

घर बैठे कैसे कैंसल करें अपना एलपीजी कनेक्शन?

सरकार ने इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ‘MyPNG-D’ पोर्टल लॉन्च किया है. आप बिना गैस एजेंसी के चक्कर काटे ऑनलाइन भी काम निपटा सकते हैं:

  • ऑनलाइन तरीका: अपने गैस प्रोवाइडर (जैसे Indane, Bharat Gas या HP Gas) की ऑफिशियल वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जाकर सरेंडर या ट्रांसफर वाउचर के लिए अप्लाई करें.
  • ऑफलाइन तरीका: अपनी गैस कंपनी की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करें, उसे भरें और अपने सिलेंडर व रेगुलेटर के साथ लोकल गैस डिस्ट्रीब्यूटर के पास जमा कर दें. 

सिलेंडर सरेंडर करते ही आपको एक ‘ट्रांसफर वाउचर’ मिलेगा. इसे संभालकर रखें. अगर आगे चलकर आप किसी ऐसे इलाके या शहर में शिफ्ट होते हैं जहां पीएनजी की पाइपलाइन नहीं है, तो इसी वाउचर को दिखाकर आपको दोबारा नया एलपीजी कनेक्शन मिल जाएगा. 

30 जून की डेडलाइन चूके तो क्या होगा?

अगर आपने तय तारीख तक अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर नहीं किया, तो डेटा मैच होते ही तेल कंपनियां आपके डुप्लीकेट एलपीजी कनेक्शन को ब्लॉक या डिएक्टिवेट कर देंगी. इसके बाद आपकी नई बुकिंग रिजेक्ट हो जाएगी और आपको मिलने वाली गैस सब्सिडी भी पूरी तरह बंद हो जाएगी. इसलिए वक्त रहते अपनी कागजी कार्रवाई पूरी कर लें. 

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लेखक के बारे में

Published by: Soumya Shahdeo

सौम्या शाहदेव ने बैचलर ऑफ़ आर्ट्स इन इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया है और वह इस समय प्रभात खबर डिजिटल के बिजनेस सेक्शन में कॉन्टेंट राइटर के रूप में काम कर रही हैं. वह ज़्यादातर पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरें लिखती हैं, जैसे बचत, निवेश, बैंकिंग, लोन और आम लोगों से जुड़े पैसे के फैसलों के बारे में. इसके अलावा, वह बुक रिव्यू भी करती हैं और नई किताबों व लेखकों को पढ़ना-समझना पसंद करती हैं. खाली समय में उन्हें नोवेल्स पढ़ना और ऐसी कहानियाँ पसंद हैं जो लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं.

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