PF Withdrawal Rules for House Construction: हर नौकरीपेशा व्यक्ति का सपना होता है कि उसका अपना एक आशियाना हो। इस सपने को पूरा करने में आपका प्रोविडेंट फंड (PF) एक बड़ा मददगार साबित हो सकता है. EPFO अपने सब्सक्राइबर्स को यह विशेष सुविधा देता है कि वे रिटायरमेंट से पहले ही मकान खरीदने, जमीन लेने या घर की मरम्मत के लिए अपने फंड का एक बड़ा हिस्सा निकाल सकें.
विड्रॉल के लिए क्या है जरूरी?
- पीएफ खाते से घर के लिए पैसा निकालना केवल एक क्लिक का काम नहीं है, इसके लिए कुछ नियमों का पालन करना होता है. सबसे पहले, जिस संपत्ति के लिए आप क्लेम कर रहे हैं, उसका मालिकाना हक आपके या आपके जीवनसाथी के नाम पर होना चाहिए.
- मकान निर्माण या खरीद के लिए कम से कम 5 साल की सदस्यता जरूरी है. अगर आप होम लोन चुकाना चाहते हैं, तो यह अवधि 10 साल होनी चाहिए.
- आपका UAN पोर्टल पर आधार और बैंक अकाउंट से लिंक (KYC) होना अनिवार्य है ताकि पैसा बिना किसी रुकावट के सीधे आपके खाते में आए.
आप कितनी रकम निकाल पाएंगे?
EPFO ने विड्रॉल के लिए एक सख्त लेकिन मददगार ढांचा तैयार किया है. आप अपनी जरूरतों के हिसाब से निम्नलिखित राशि निकाल सकते हैं:
- आप अपने पीएफ फंड का कुल 90% हिस्सा या अपनी 36 महीने की बेसिक सैलरी + डीए (जो भी कम हो) निकाल सकते हैं.
- अगर आप चल रहे होम लोन का बोझ कम करना चाहते हैं, तो भी 90% तक बैलेंस निकालने की अनुमति मिलती है.
- पुराने घर की सुध लेने के लिए आप अपनी 12 महीने की बेसिक सैलरी के बराबर रकम विड्रॉ कर सकते हैं.
EPFO 3.0: अब नहीं करना होगा हफ्तों इंतज़ार
तकनीकी बदलावों के बाद अब पीएफ क्लेम की प्रक्रिया सुपरफास्ट हो गई है. EPFO के नए सिस्टम के तहत, अगर आपके कागजात सही हैं, तो ऑनलाइन आवेदन के मात्र 72 घंटों (3 वर्किंग डेज) के भीतर पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है. यह सुविधा उन लोगों के लिए वरदान है जिन्हें घर की रजिस्ट्री या निर्माण कार्य के लिए तत्काल फंड की आवश्यकता होती है.
