New Traffic Rules: रहें सावधान! नहीं तो कट जाएगा 2 लाख रुपये का चालान, गाड़ी चलाने वालों के लिए जरूरी खबर

New Traffic Rules: नियमों का उल्लंघन करने पर आपका ओवरलोडिंग का 5000 हजार रुपये, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नही होने पर 10000 रुपये चालान कट सकता है. यही नहीं फिटनेस नही होने पर 10000 रुपये, परमिट वॉयलेशन के लिए 10000 रुपये जबकि इंश्योरेंस नहीं होने पर 4000 रुपये आपसे वसूले जा सकते हैं.

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 25, 2022 6:44 AM

New Traffic Rules Update: यदि आप वाहन चलाते हैं तो अब आपको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है. जी हां…आपने सही सुना. यदि आप सावधान नहीं रहते हैं तो आपका 2 लाख रुपये का चालान कट सकता है. इसलिए आप लापरवाह नहीं बनें… ट्रैफिक नियमों का पालन करते रहें और अपनी जेब को झटका देने से बचें. दरअसल नया मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक आपका 2 लाख रुपए से उपर का भी चालान कट सकता है.

किस चीज के लिए कितना चालान

यदि आप ट्रक चलाते है तो नियमों का उल्लंघन करने पर आपका ओवरलोडिंग का 5000 हजार रुपये, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नही होने पर 10000 रुपये चालान कट सकता है. यही नहीं फिटनेस नही होने पर 10000 रुपये, परमिट वॉयलेशन के लिए 10000 रुपये जबकि इंश्योरेंस नहीं होने पर 4000 रुपये आपसे वसूले जा सकते हैं. पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होने पर 10000 रुपये, बिना ढकीं निर्माण सामग्री ले जाने के लिए 20000 रुपये जबकि सीट बेल्ट न लगाने के लिए आपका 1000 रुपये का चालान आपका कट सकता है. इसके साथ ही ओवर लोडिंग का चालान 20 हजार रुपये और जितना टन अधिक सामान होगा उसे 2 हजार के गुना कर जुर्माना आपसे यातायात पुलिस वसूलेगी चालान के रूप में.

पहले कट चुका है चालान

यदि आपको याद हो तो इससे पहले ऐसा हो भी चुका है. 2019 में नए मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद दिल्ली पुलिस ने सख्ती के साथ कार्रवाई की थी. एक शख्स का 56 हजार का चालान ओवरलोडिंग सहित कई तरह के चालान काट दिये थे. उक्त व्यक्ति का कुल 2 लाख 500 रुपये का चालान किया गया था. यहां चर्चा कर दें कि ओवर लोडिंग का चालान 20 हजार रुपये है, जबकि जितना टन अधिक सामान होगा उसे 2 हजार के गुना करके जुर्माना वसूला जाएगा.

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वाहन चलाते समय ध्यान दें ये बात

वाहन चलाते वक्त रास्ते में हमेशा एम्बुलेंस के सायरस की आवाज पर ध्यान देने की जरूरत है. हमेशा आपतकालीन वाहन को रास्ता देने का काम करें. ऐसे वाहन के पहले आगे निकलने दें. यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना माना जाता है. इसके लिए आपका ट्रैफिक चालान काटा जा सकता है. चेकिंग के दौरान अब यदि आपके पास एम परिवहन एप अथवा डिजीलॉकर में ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन के पंजीकरण व बीमा के दस्तावेज हैं तो पुलिस या परिवहन विभाग मोटर वाहन अधिनियम की धारा-180 के अंतर्गत चालान नहीं काट सकते हैं. पहले की बात करें तो कागजात न दिखाने पर पांच हजार रुपये जुर्माना या तीन महीने की जेल का प्रवधान रखा गया था.

Posted By : Amitabh Kumar

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