Life Certificate Last Date: आज नहीं किया ये काम, तो 30 नवंबर के बाद बंद हो जाएगी पेंशन
Life Certificate Last Date: पेंशनधारकों के लिए 30 नवंबर तक वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है. तय समय पर प्रमाण पत्र न देने पर पेंशन अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है. इसे बैंक शाखा जाकर या जीवन प्रमाण पोर्टल के जरिए पूरी प्रक्रिया के साथ जमा किया जा सकता है.
Life Certificate Last Date: देशभर के पेंशनधारकों के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण है. सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2025 है. तय समय तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर मासिक पेंशन अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है. जीवन प्रमाण पत्र एक आधिकारिक दस्तावेज है, जिससे यह पुष्टि होती है कि पेंशन पाने वाला व्यक्ति जीवित है. इसी के आधार पर पेंशन जारी रखने का निर्णय लिया जाता है.
किन्हें जीवन प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है?
- केंद्र सरकार के पेंशनधारक
- राज्य सरकार के पेंशनधारक
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से पेंशन पाने वाले
- पारिवारिक पेंशनधारक (मुख्य पेंशनर के निधन के बाद पेंशन पाने वाले)
- इन सभी को हर साल तय समय सीमा के भीतर जीवन प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी होता है.
जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के तरीके
पेंशनधारक अपनी सुविधा के अनुसार ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी माध्यम से प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं.
- ऑफलाइन तरीका (बैंक शाखा जाकर)
पेंशनधारक अपनी पेंशन वितरक बैंक शाखा या एजेंसी में स्वयं जाकर प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं. इसके लिए आमतौर पर ये दस्तावेज साथ ले जाने होते हैं:
- आधार कार्ड / पेंशन आईडी
- बैंक पासबुक
- पेंशन खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो (कुछ बैंकों में आवश्यक)
बैंक द्वारा पहचान सत्यापित करने के बाद प्रमाण पत्र तुरंत रिकॉर्ड कर लिया जाता है.
- ऑनलाइन तरीका: जीवन प्रमाण (Jeevan Pramaan) पोर्टल से
डिजिटल माध्यम उन पेंशनधारकों के लिए सुविधाजनक है, जो घर से बाहर जाने में असमर्थ हैं.
- जीवन प्रमाण पोर्टल पर जाएं
- आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन (फिंगरप्रिंट या फेस ऑथेंटिकेशन) करें
- डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) जेनरेट करें
- प्रमाण पत्र अपने आप पेंशन विभाग को भेज दिया जाता है
- पेंशनधारक को SMS के जरिए पुष्टिकरण मिलता है
क्या कोई परिजन पेंशनर की ओर से प्रमाण पत्र जमा कर सकता है?
नहीं. जीवन प्रमाण पत्र पेंशनधारक को स्वयं ही देना होता है. हालांकि, बुजुर्ग या अस्वस्थ पेंशनरों के लिए डोरस्टेप बायोमेट्रिक सेवा या डिजिटल विकल्प उपलब्ध हैं, जिससे उन्हें बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती.
विदेश में रहने वाले पेंशनधारक क्या करें?
जो पेंशनधारक विदेश में रहते हैं, उनके लिए प्रक्रिया आसान की गई है. वे:
– भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावास से सत्यापन करवा सकते हैं
– अधिकृत अधिकारी से प्रमाणित लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं
– नोटरी द्वारा प्रमाणित जीवन प्रमाण पत्र भी मान्य है (सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार)
30 नवंबर तक प्रमाण पत्र जमा न करने पर क्या होगा?
यदि तय तारीख तक जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया गया तो
पेंशन भुगतान अस्थायी रूप से रोक दिया जाएगा.
प्रमाण पत्र स्वीकार होने के बाद ही पेंशन फिर से शुरू होगी
इसमें देरी होने पर भुगतान में भी विलंब हो सकता है.
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