Income Tax: आयकर विभाग टैक्स पेयर्स को भेज रहा ई-मेल और एसएमएस! जानें क्या है पूरा कारण

Income Tax: बताया जा रहा है कि आयकर विभाग ने उन करदाताओं को ईमेल और एसएमएस भेजना शुरू कर दिया है, जिनका चालू वित्त वर्ष के दौरान दिया गया कर उनके वित्तीय लेनदेन के अनुरूप नहीं है.

Income Tax: आयकर विभाग ने एडवांस टैक्स जमा करने की तारीख जारी कर दी है. इस बीच, इनकम टैक्स विभाग के द्वारा कुछ टैक्स पेयर्स को एसएमएस और ई-मेल के भेजकर विशेष जानकारी मांगी जा रही है. बताया जा रहा है कि आयकर विभाग ने उन करदाताओं को ईमेल और एसएमएस भेजना शुरू कर दिया है, जिनका चालू वित्त वर्ष के दौरान दिया गया कर उनके वित्तीय लेनदेन के अनुरूप नहीं है. विभाग एक ई-अभियान चला रहा है. इसका उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों/इकाइयों को महत्वपूर्ण वित्तीय लेनदेन के बारे में ईमेल (आकलन वर्ष 2024-25 के लिए अग्रिम कर ई-अभियान-महत्वपूर्ण लेनदेन के रूप में चिह्नित) और एसएमएस के माध्यम से सूचित करना है, और उनसे अपने अग्रिम कर की गणना करने, कर देनदारी सही से भरने और बकाया अग्रिम कर 15 मार्च या उससे पहले जमा करने का आग्रह करना है.

Read Also: नीरव मोदी को बड़ा झटका! बैंक ऑफ इंडिया के चुकाने होंगे 66 करोड़ रुपये, लंदन हाई कोर्ट ने दिया आदेश

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने क्या कहा

एक बयान में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा कि आयकर विभाग को वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान व्यक्तियों/इकाइयों द्वारा किए गए विशिष्ट वित्तीय लेनदेन पर कुछ जानकारी प्राप्त हुई है. सीबीडीटी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान अबतक भुगतान किए गए करों के विश्लेषण के आधार पर, विभाग ने ऐसे व्यक्तियों/इकाइयों की पहचान की है जिनके वित्त वर्ष 2023-24 (आकलन वर्ष 2024-25) के लिए करों का भुगतान उनके द्वारा किए गए वित्तीय लेनदेन के अनुरूप नहीं है. इसमें कहा गया कि यह करदाताओं के लिए अनुपालन को सुगम बनाने और करदाता सेवाओं को बढ़ाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करने की दिशा में विभाग की एक और पहल है. आयकर विभाग विभिन्न स्रोतों से करदाताओं के निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन की जानकारी प्राप्त करता है.

कैसे करें गलती की पहचान

आप भी अपने टैक्स में किसी गलती की आसानी से पहचान कर सकते हैं. इसके लिए, टैक्सपेयर को अपनी वार्षिक सूचना रिपोर्ट (Annual Information Statement) को अच्छे स्टडी करना पड़ेगा. इस रिपोर्ट को आप इनकम टैक्स की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. इसके अलावा आप AIS एप के जरिये भी अपने वित्तीय लेनदेन की जांच कर सकते हैं.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >