Income Tax : 31 मार्च से पहले कर लें ये 5 जरूरी काम, वर्ना भरना पड़ सकता भारी जुर्माना

Income Tax : अभी तक वित्त वर्ष 2019-20 का इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल नहीं किया है, तो लेट फाइन और इंटरेस्ट के साथ इसे दाखिल करने की समयसीमा 31 मार्च, 2021 ही है. अगर आप 31 मार्च तक आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं, तो इसे आगे दाखिल नहीं कर पाएंगे और आपको भारी जुर्माना भरना पड़ेगा.

By Prabhat Khabar Print Desk | March 23, 2021 8:52 AM

Income Tax : वित्त वर्ष 2020-21 को समाप्त होने में अब कुछ दिन ही शेष रह गए हैं. आगामी 31 मार्च को चालू वित्त वर्ष समाप्त हो जाएगा. इस कारण कई आवश्यक कार्यों की समयसीमा भी नजदीक आ रही है. मसलन, पैन को आधार से लिंक कराना और टैक्स सेविंग के लिए आईटीआर दाखिल करना समेत कम से कम 5 अहम काम हैं, जिन्हें 31 मार्च से पहले पूरा किया जाना जरूरी है. खासकर, जो लोग इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, उनके लिए बेहद जरूरी है. ऐसा नहीं करने पर उन्हें भारी जुर्माने का भी भुगतान करना पड़ सकता है.

आईटीआर फाइल करना

अगर आपने अभी तक वित्त वर्ष 2019-20 का इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल नहीं किया है, तो लेट फाइन और इंटरेस्ट के साथ इसे दाखिल करने की समयसीमा 31 मार्च, 2021 ही है. अगर आप 31 मार्च तक आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं, तो इसे आगे दाखिल नहीं कर पाएंगे और आपको भारी जुर्माना भरना पड़ेगा. इसके साथ ही, आयकर विभाग के नोटिस का जवाब देना होगा सो अलग से.

रिवाइज्ड और डिलेड आईटीआर

अगर आपने आईटीआर दाखिल कर दिया है और उसमें कोई गलती है, तो रिवाइज्ड आईटीआर भरने की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2021 को समाप्त हो जाएगी. इसके बाद आप आईटीआर में कोई बदलाव नहीं कर सकेंगे. वहीं, डिलेड आईटीआर 31 मार्च तक दाखिल करने पर आपको 10,000 रुपये तक का लेट फाइन देना पड़ सकता है. हालांकि, अगर आपकी आमदनी 5 लाख रुपये तक है, तो आपको 1,000 रुपये ही शुल्क देना होगा.

छूट का दावा

वर्ष 2020-21 के लिए आयकर में छूट का दावा करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, पीपीएफ अकाउंट में इंवेस्टमेंट, मेडिक्लेम प्रीमियम का भुगतान और चैरिटेबल ट्रस्ट्स को डोनेशन आदि की पेमेंट के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च है. अगर आप 31 मार्च तक इनका पेमेंट नहीं करते हैं, तो आपको अपने टोटल इनकम पर अधिक टैक्स भरना होगा.

एडवांस टैक्स भुगतान

जिन करदाताओं पर एडजस्टमेंट के बाद इनकम टैक्स की देनदारी 10,000 रुपये से अधिक है और वे वरिष्ठ नागरिक नहीं हैं, तो उन्हें एडवांस टैक्स भरना होता है. यह आमतौर पर साल में 4 किश्तों में जमा करना होता है, जिसके अंतिम किस्त की अंतिम तारीख 15 मार्च थी. फिर भी अगर आपने 15 मार्च तक एडवांस टैक्स नहीं दिया है या फिर कुल इनकम टैक्स देनदारी का 90 फीसदी से कम जमा किया है, तो आप 31 मार्च तक एडवांस टैक्स जमा कर सकते हैं. ऐसा नहीं करने पर आपको 1 अप्रैल, 2021 से इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 234बी के तहत बकाया राशि पर ब्याज का भुगतान करना होगा.

पैन-आधार लिंक

पैन यानी स्थायी खाता नंबर को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2021 है. अगर आप पैन को आधार से लिंक नहीं कराते हैं, तो आपका पैन नंबर काम करना बंद कर देगा और यह डिएक्टिवेट हो जाएगा. पैन डिएक्टिवेट हो जाने के बाद आप कोई भी बड़ा ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे. आप इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर ऑनलाइन पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं.

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Posted by : Vishwat Sen

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