Subsidy For Farmers: हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के किसानों को आर्थिक संबल देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. SB-89 योजना के तहत, प्रदेश के भूमि मालिक किसानों को अब नया ट्रैक्टर खरीदने पर 3 लाख रुपए तक की सीधी सब्सिडी का लाभ मिलेगा. इस पहल का मुख्य उद्देश्य छोटे किसानों को अत्याधुनिक कृषि यंत्रों से लैस करना है, ताकि खेती न केवल आसान बने, बल्कि मुनाफा भी बढ़े.
इस योजना से क्या होगा फायदा
यह योजना विशेष रूप से उन जरूरतमंद किसानों के लिए है, जो आधुनिक उपकरणों के अभाव में पारंपरिक और थकाऊ तरीके से खेती करने को मजबूर हैं. सरकार द्वारा दी जा रही यह बड़ी राशि ट्रैक्टर की खरीद के आर्थिक बोझ को काफी हद तक कम कर देगी. इसका लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जो हरियाणा के निवासी हैं और जिनके नाम पर कृषि योग्य भूमि पंजीकृत है.
कैसे करें आवेदन?
- कृषि विभाग ने पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी रखा है. आवेदन करने के लिए किसानों को विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा.
- आवेदन के दौरान भूमि स्वामित्व के कागजात (जमीन के रिकॉर्ड), जाति प्रमाण पत्र और आधार कार्ड जैसे पहचान पत्र अपलोड करने होंगे.
- विभागीय स्तर पर प्राप्त आवेदनों की बारीकी से जांच की जाएगी. पात्रता मानदंडों पर खरा उतरने वाले किसानों को ही ऑनलाइन परमिट जारी किया जाएगा.
खरीद और सब्सिडी का नियम
परमिट जारी होने के बाद किसान को निर्धारित समय-सीमा के भीतर ही ट्रैक्टर खरीदना अनिवार्य होगा. खरीद के उपरांत, ट्रैक्टर का ओरिजिनल इनवॉइस (बिल) पोर्टल पर अपडेट करना जरूरी है. विभागीय सत्यापन के बाद, सब्सिडी की निर्धारित रकम सीधे किसान के खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी.
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