सिनेमा हॉल में मूवी देखते हुए खाना-पीना सभी को खासा पसंद है. अब इसका आनंद और बढ़ जाएगा. ऐसा इसलिए क्योंकि फूड और बेवरेज पर जीएसटी दर को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का फैसला सरकार ने लिया है. इसकी घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित जीएसटी परिषद की बैठक के बाद की गयी.
सिनेमा हॉल में भोजन और पेय पदार्थों पर लगेगा 5 प्रतिशत जीएसटी
राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने बताया, परिषद द्वारा आज यह स्पष्ट किया गया कि सिनेमा हॉल में भोजन और पेय पदार्थों पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, न कि 18 प्रतिशत. बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया, कच्चे/बिना तले हुए एक्सट्रूडेड स्नैक पैलेट पर जीएसटी दरें 18% से घटाकर 5% कर दी गईं. मछली में घुलनशील पेस्ट पर दरें 18% से घटकर 5% हो गई हैं. नकली जरी धागों पर दरें 12% से घटाकर 5% की गईं.
उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं के लिए जीएसटी पर छूट
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया, हमने निजी संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं के लिए जीएसटी पर छूट की पेशकश की है. ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर 28% कर लगाया जाएगा और उन पर पूर्ण अंकित मूल्य पर कर लगाया जाएगा.
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कैंसर से संबंधित दवाएं और दुर्लभ बीमारियों की दवाएं जीएसटी से बाहर
केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया, आज 50वीं जीएसटी परिषद की बैठक हुई. बैठक में जीएसटी परिषद ने कैंसर से संबंधित दवाओं, दुर्लभ बीमारियों की दवाओं और विशेष चिकित्सा उद्देश्यों के लिए खाद्य उत्पादों को जीएसटी कर से छूट दी है.
