EPFO News Updates : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जुड़े देश के 6 करोड़ से अधिक अंशधारकों के लिए एक अच्छी खबर है और वह यह कि ईपीएफ (EPF) की कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना-1976 (EDLI Scheme, 1976) के तहत 6 लाख रुपये की बजाए 7 लाख रुपये का बीमा लाभ मिलेगा.
बुधवार को ईपीएफ के केंद्रीय न्यासी मंडल (CBT) ने कर्मचारियों के बीमा लाभ की राशि बढ़ाने के लिए कर्मचारी जमा लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम-1976 के पैराग्राफ 22 (3) में संशोधन की मंजूरी दे दी है. सीबीटी के इस फैसले के बाद ईपीएफओ के अंशधारकों को बीमा लाभ राशि में कम से कम 1 लाख रुपये तक का इजाफा हो जाएगा.
केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ईपीएफ न्यासी मंडल की आयोजित में कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम-1952 के तहत अर्ध-न्यायिक मामलों में ईपीएफ अंशधारकों को सुविधा देने का फैसला किया. श्रम मंत्री गंगवार ईपीएफ के केंद्रीय न्यासी मंडल के अध्यक्ष भी हैं.
क्या है ईपीएफ की ईडीएलआई योजना
EPFO की कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा (EDLI) योजना के तहत पीएफ खाताधारकों को यह सुविधा मिलती है. इस योजना के अंतर्गत किसी कर्मचारी को न्यूनतम 2.5 लाख और अधिकतम 6 लाख रुपये तक की बीमा सुविधा मुफ्त में मिलती है. अगर किसी कर्मचारी की आकस्मिक मौत हो जाती है, तो उसके परिवार वाले बीमा राशि के लिए दावा कर सकते हैं.
कर्मचारियों को कितना करना पड़ता है भुगतान?
ईपीएफओ की इस योजना में कर्मचारी को किसी तरह का योगदान नहीं करना पड़ता है. कर्मचारी के बदले कंपनी प्रीमियम जमा करती है. प्रीमियम राशि कर्मचारी की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता का 0.50 फीसदी होता है. हालांकि, अधिकतम बेसिक सैलरी 15 हजार ही काउंट की जाएगी.
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इस योजना के तहत मिलने वाले लाभ कैलकुलेशन पिछले 12 महीने की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता का औसत निकाला जाएगा. इस राशि को 30 से गुना करना है और 1.5 लाख रुपये अलग से बोनस के रूप में मिलता है. आसान भाषा में समझने के लिए अगर एक कर्मचारी A की सैलरी (बेसिक+महंगाई भत्ता) 10 हजार रुपये है, तो उसे 10,000×30 = 3,00,000 रुपये मिलेंगे. अलग से 1.5 लाख का बोनस भी मिलेगा और कुल राशि 4.5 लाख रुपये होगी.
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