अब ATM से निकलेगा PF का पैसा, जानें EPFO 3.0 के नए नियम

EPFO 3.0 के तहत अब पीएफ खाताधारक ATM और UPI के जरिए तुरंत पैसा निकाल सकेंगे. मई के अंत से शुरू होने वाली इस सुविधा से 7.8 करोड़ कर्मचारियों को बिना कागजी कार्रवाई के फंड मिल सकेगा.

EPFO ATM UPI Launch: नौकरीपेशा लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है. अब आपको अपने पीएफ (PF) का पैसा निकालने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने या हफ्तों इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपनी नई पहल ‘EPFO 3.0’ के तहत मई के अंत तक ATM और UPI के जरिए फंड निकालने की सुविधा शुरू करने जा रहा है. इस नई व्यवस्था से करीब 7.8 करोड़ सब्सक्राइबर्स को सीधा फायदा होगा. यह पूरा सिस्टम 2026 के मई-जून तक पूरी तरह लागू हो जाएगा. इसके बाद पीएफ से जुड़े लगभग सभी काम बिना किसी कागजी कार्रवाई के और बहुत आसानी से हो जाएंगे.

क्या है EPFO 3.0 और यह कैसे काम करेगा?

EPFO 3.0 पीएफ सिस्टम का एक डिजिटल अपग्रेड है. इसका सबसे बड़ा आकर्षण ATM और UPI से पैसे निकालने की सुविधा है.

  • ATM सुविधा: आप अपने पीएफ खाते से वैसे ही कैश निकाल सकेंगे जैसे अपने बैंक अकाउंट के डेबिट कार्ड से निकालते हैं.
  • UPI का विकल्प: गूगल पे या फोन पे जैसे ऐप के जरिए आप 1 लाख रुपये तक की राशि तुरंत अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर पाएंगे.
  • समय की बचत: अभी पीएफ निकालने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद 7 से 10 दिन का समय लगता है, लेकिन नई तकनीक से यह काम तुरंत (इमरजेंसी में) हो जाएगा.

पैसे निकालने की शर्तें और सीमाएं

यह सुविधा पाने के लिए कुछ जरूरी नियम भी तय किए गए हैं:

  • आपका यूएएन (UAN) एक्टिव होना चाहिए.
  • पीएफ खाता आपके पैन (PAN), बैंक अकाउंट और अन्य जरूरी दस्तावेजों से लिंक होना चाहिए.
  • निकासी की सीमा: आप अपने पीएफ में जमा कुल रकम का अधिकतम 50% ही ATM या UPI के जरिए निकाल पाएंगे.

अलग-अलग जरूरतों के लिए पीएफ विड्रॉल के नियम

अगर आप किसी खास काम के लिए पीएफ से पैसा निकालना चाहते हैं, तो उसके पुराने नियम भी लागू रहेंगे.

  • शादी के लिए: 7 साल की नौकरी के बाद आप अपने योगदान का 50% हिस्सा निकाल सकते हैं.
  • मेडिकल इमरजेंसी: इसके लिए नौकरी की कोई समय सीमा नहीं है. आप अपनी सैलरी का 6 गुना या जमा रकम (जो भी कम हो) निकाल सकते हैं.
  • घर खरीदने या बनाने के लिए: 5 साल की सर्विस के बाद आप सैलरी के 24 से 36 गुना तक की राशि निकाल सकते हैं.
  • नौकरी छूटने पर: नौकरी जाने के एक महीने बाद आप 75% पैसा निकाल सकते हैं और दो महीने बाद पूरा फंड निकाला जा सकता है.

इस नए बदलाव का मुख्य उद्देश्य पीएफ निकासी की प्रक्रिया को यूजर फ्रेंडली बनाना और इमरजेंसी में कर्मचारियों को तुरंत आर्थिक मदद पहुंचाना है.

Also Read : घर के कागजों में सिर्फ नाम होना काफी नहीं, जान लें जॉइंट ओनरशिप के ये जरूरी नियम

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Abhishek Pandey

अभिषेक पाण्डेय पिछले 2 वर्षों से प्रभात खबर (Prabhat Khabar) में डिजिटल जर्नलिस्ट के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने पत्रकारिता के प्रतिष्ठित संस्थान 'दादा माखनलाल की बगिया' यानी माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल (MCU) से मीडिया की बारीकियां सीखीं और अपनी शैक्षणिक योग्यता पूरी की है। अभिषेक को वित्तीय जगत (Financial Sector) और बाजार की गहरी समझ है। वे नियमित रूप से स्टॉक मार्केट (Stock Market), पर्सनल फाइनेंस, बजट और बैंकिंग जैसे जटिल विषयों पर गहन शोध के साथ विश्लेषणात्मक लेख लिखते हैं। इसके अतिरिक्त, इंडस्ट्री न्यूज, MSME सेक्टर, एग्रीकल्चर (कृषि) और केंद्र व राज्य सरकार की सरकारी योजनाओं (Sarkari Yojana) का प्रभावी विश्लेषण उनके लेखन के मुख्य क्षेत्र हैं। आम जनमानस से जुड़ी यूटिलिटी (Utility) खबरों और प्रेरणादायक सक्सेस स्टोरीज को पाठकों तक पहुँचाने में उनकी विशेष रुचि है। तथ्यों की सटीकता और सरल भाषा अभिषेक के लेखन की पहचान है, जिसका उद्देश्य पाठकों को हर महत्वपूर्ण बदलाव के प्रति जागरूक और सशक्त बनाना है।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >