दिल्ली लक्ष्मी योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं के लिए अहम अपडेट है. पात्र महिलाओं को 26 अगस्त से पेंशन लेटर मिलना शुरू होगा, जबकि योजना के तहत मिलने वाली ₹2,500 की मासिक आर्थिक मदद 1 सितंबर से बैंक खाते में जमा होगी. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 18 अगस्त को इसकी जानकारी दी.
दिल्ली सरकार 26 अगस्त को तालकटोरा स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित कर पेंशन लेटर बांटेगी. वहीं, जिलास्तरीय कमेटियों को आवेदनों की जांच जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं. यह योजना 1 अगस्त से लागू हो चुकी है. इसका फायदा दिल्ली के कम आय वाले परिवारों की पात्र महिलाओं को मिलेगा.
कौन सी महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं?
योजना के लिए महिला की उम्र 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए. इसके अलावा ये शर्तें भी पूरी करनी होंगी:
- परिवार की सबसे बड़ी पात्र महिला होनी चाहिए.
- दिल्ली की रजिस्टर्ड वोटर होनी चाहिए.
- परिवार की सालाना आय ₹2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
- आवेदन के समय महिला, उसके पति या माता-पिता में से किसी एक का दिल्ली में कम से कम 10 साल से रहना जरूरी है.
कुछ महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. इनमें सरकारी पेंशन या कुछ दूसरी सरकारी आर्थिक मदद पाने वाली महिलाएं, इनकम टैक्स भरने वाली, GST फाइल करने वाली, सरकारी कर्मचारी और सरकारी पद पर रहने वाली महिलाएं शामिल हैं. इसके अलावा, ऐसे परिवार भी पात्र नहीं होंगे जिनके तीन से ज्यादा जीवित बच्चे, सालाना बिजली खपत 2,400 यूनिट से ज्यादा या चार पहिया वाहन है.
₹2,500 की रकम कैसे मिलेगी?
यहां एक जरूरी बात समझना जरूरी है. पूरी ₹2,500 रकम हर महीने बिना किसी रोक-टोक के खर्च करने के लिए खाते में नहीं आएगी.
डिफॉल्ट व्यवस्था के तहत:
| रकम | कहां जाएगी |
| ₹1,500 | RD या FD में जमा |
| ₹1,000 | CBDC वॉलेट से जुड़े बैंक खाते में |
RD/FD में जमा ₹1,500 की रकम पर 31 जुलाई 2029 तक लॉक-इन रहेगा. महिला चाहे तो पूरी ₹2,500 रकम भी RD या FD में जमा कराने का विकल्प चुन सकती है. CBDC वॉलेट से शराब, तंबाकू, नशीली दवाओं, लॉटरी, जुआ और सट्टेबाजी जैसी चीजों पर भुगतान नहीं किया जा सकेगा.
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बाद में अपात्र मिलीं तो क्या होगा?
अगर जांच के दौरान किसी भी समय पता चलता है कि लाभार्थी योजना के लिए पात्र नहीं है, तो उसकी आर्थिक मदद तुरंत रोकी जा सकती है. गलत जानकारी या धोखाधड़ी मिलने पर पहले दी गई रकम वापस मांगी जा सकती है और कानूनी या प्रशासनिक कार्रवाई भी हो सकती है. अगर लाभार्थी की मौत हो जाती है, तो उसके CBDC वॉलेट में पैसा जमा होना बंद हो जाएगा. वहीं, RD में जमा रकम और उसका ब्याज कानूनी वारिस को दिया जाएगा. मौत के दो साल के भीतर रकम का दावा नहीं किया गया तो यह सरकारी खाते में चली जाएगी.
क्या अभी आवेदन किया जा सकता है?
हां. दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन पूरे साल खुले रहेंगे. हर महीने की आखिरी तारीख तक मिले आवेदनों को उस महीने का कट-ऑफ माना जाएगा. मंजूर होने वाले पात्र आवेदनों पर अगले महीने से लाभ मिलना शुरू होगा. सरकार योजना की वेबसाइट पर जल्द ही आवेदन में हुई गलती सुधारने का विकल्प भी जोड़ने वाली है. इसलिए आवेदन करने वाली महिलाओं के लिए अपनी जानकारी सही भरना और पात्रता की शर्तें पहले जांच लेना जरूरी है.
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