इनकम टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत: शिकायत दर्ज कराने के लिए अब नहीं लगाना पड़ेगा आयकर विभाग का चक्कर, जानें क्यों?

आयकर विभाग ने शनिवार को माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के जरिए देश के लाखों टैक्सपेयर्स को जानकारी दी है.

By KumarVishwat Sen | August 8, 2021 4:12 PM

Income tax : देश के लाखों इनकम टैक्सपेयर्स के लिए बहुत बड़ी राहत भरी खबर है. अब वे आयकर विभाग के चक्कर काटे बिना भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. आयकर विभाग ने फेसलेस असेसमेंट स्कीम (एफएससी) यानी ई-असेसमेंट स्कीम के तहत शिकायत दर्ज कराने के लिए तीन आधिकारिक ई-मेल आईडी जारी किए हैं.

इनकम टैक्स ने ट्विटर के जरिए दी जानकारी

दरअसल, आयकर विभाग ने शनिवार को माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के जरिए देश के लाखों टैक्सपेयर्स को जानकारी दी है. इसमें विभाग ने कहा टैक्सपेयर्स के चार्टर के साथ मेल करते हुए टैक्सपेयर्स सर्विस को और बेहतर बनाने के मकसद से डिपार्टमेंट ने पेंडिंग मामलों के संबंध में शिकायतें दर्ज करने के लिए फेसलेस स्कीम के तहत समर्पित ई-मेल आईडी बनाई है. डिपार्टमेंट ने आगे कहा कि इससे टैक्सपेयर्स तीन अलग-अलग ईमेल आईडी के जरिए शिकायत कर सकते हैं.

क्या है फेसलेस असेसमेंट स्कीम

बता दें कि फेसलेस असेसमेंट स्कीम यानी ई-असेसमेंट स्कीम के तहत टैक्सपेयर्स और टैक्स अधिकारी का आमाना-सामना नहीं हो पाता है. इससे टैक्सपेयर्स को किसी भी तरह की शिकायत करना आसान हो जाएगा. इसके साथ ही, उनकी समस्या का भी आसानी से समाधान हो सकेगा. मोदी सरकार ने साल 2019 में फेसलेस असेसमेंट स्कीम को लॉन्च किया था. इस स्कीम के तहत टैक्सपेयर्स को आयकर विभाग के किसी भी अधिकारी से मिलने की जरूरत नहीं है.

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आयकर विभाग के तीन ई-मेल आई पर कर सकते हैं शिकायत

आयकर विभाग की ओर से फेसलेस असेसमेंट स्कीम के तहत टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए 3 ईमेल आईडी जारी की गई है. टैक्सपेयर्स नीचे दी गई ई-मेल पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

  • फेसलेस मूल्यांकन के लिए Samadhan.faceless.assessment@incometax.gov.in

  • फेसलेस पेनाल्टी के लिए samadhan.faceless.penalty@incometax.gov.in

  • फेसलेस अपील के लिए samadhan.faceless.appeal@incometax.gov.in

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