पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं को आर्थिक मदद देने के लिए अन्नपूर्णा योजना (Annapurna Bhandar Scheme) शुरू की है. इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये यानी सालाना 36,000 रुपये सीधे उनके आधार से जुड़े बैंक अकाउंट में DBT के जरिए भेजे जाएंगे. योजना 3 जून 2026 से लागू हो चुकी है. पहले चरण में 28,25,769 महिलाओं के खातों में राशि भेजी गई थी और सरकार के अनुसार लाभार्थियों की सूची हर सात दिन में अपडेट की जाएगी.
किन महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ?
इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें तय की गई हैं.
- आवेदक महिला हो.
- पश्चिम बंगाल की स्थायी निवासी हो.
- उम्र 25 से 60 वर्ष के बीच हो.
इन लोगों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा:
- इंकम टैक्स देने वाले लोग.
- स्थायी या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी.
- सरकार, पंचायत, नगर निकाय या सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से नियमित वेतन या पेंशन पाने वाले.
- सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल या कॉलेज में कार्यरत शिक्षक और गैर-शिक्षक कर्मचारी.
आवेदन कैसे करें?
योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन किया जा सकता है. आवेदन प्रक्रिया 27 मई 2026 से 25 अगस्त 2026 तक चलेगी.
आवेदन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी
- निवास प्रमाण पत्र
- आधार से जुड़ा बैंक खाता/पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
ऑनलाइन आवेदन में मोबाइल नंबर और OTP के जरिए लॉगिन करने के बाद जरूरी जानकारी भरकर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे. वहीं ऑफलाइन आवेदन ब्लॉक कार्यालय, नगर पालिका, पंचायत कार्यालय या सरकारी शिविरों में जमा किया जा सकता है.
बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना क्यों जरूरी है?
योजना की पूरी राशि DBT के जरिए केवल आधार से जुड़े बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी. अगर बैंक अकाउंट बंद है, गलत है या आधार से लिंक नहीं है तो भुगतान रुक सकता है. ऐसी स्थिति में लाभार्थी पहले यह जांच लें कि आधार किस बैंक अकाउंट से लिंक है और जरूरत पड़ने पर उसे अपडेट कर लें.
योजना के तहत आवेदन की स्थिति ऑनलाइन पोर्टल या स्थानीय ब्लॉक/नगरपालिका कार्यालय में जाकर भी देखी जा सकती है. आवेदन मंजूर होने पर हर महीने 3,000 रुपये सीधे खाते में भेजे जाएंगे, जबकि किसी कमी या बैंक संबंधी समस्या होने पर संबंधित कार्यालय से संपर्क करना होगा.
लक्ष्मीर भंडार की लाभार्थियों का क्या होगा?
सरकार ने साफ किया है कि लक्ष्मीर भंडार योजना की मौजूदा लाभार्थियों को स्वतः अन्नपूर्णा योजना में शामिल किया जाएगा. हालांकि जिनका नाम विशेष परिस्थितियों में मतदाता सूची से हटाया गया है, उन्हें नियमों के अनुसार अलग रखा जा सकता है. वहीं, जिन लोगों ने CAA के तहत आवेदन किया है और जिनके मामले लंबित हैं, उन्हें योजना का लाभ मिलता रहेगा.
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