आधार कार्ड बनेगा किंगमेकर! वोट करना अब होगा और भी आसान
Aadhaar Card: देश में अब आधार कार्ड किंगमेकर साबित होगा. चुनाव आयोग ने बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिया है कि पहले से मान्य 11 दस्तावेज़ों के साथ आधार कार्ड को भी 12वें पहचान पत्र के रूप में स्वीकार किया जाए. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब मतदाता अपनी पहचान के लिए आधार कार्ड का उपयोग कर सकेंगे. यह कदम मतदाता पहचान प्रक्रिया को और आसान बनाएगा तथा वोट डालने में पारदर्शिता और सुविधा दोनों सुनिश्चित करेगा.
Aadhaar Card: आधार कार्ड अब केवल देश के नागरिकों की पहचान संख्या बनकर नहीं रह जाएगा, बल्कि अब यह किंगमेकर की भूमिका भी निभाने जा रहा है. मतदाता पहचान प्रक्रिया को और अधिक आसान बनाने के लिए चुनाव आयोग ने बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिया है कि आधार कार्ड को 11 पहले से मान्य दस्तावेजों के साथ 12वें पहचान पत्र के रूप में स्वीकार किया जाए.
12वां पहचान दस्तावेज बना आधार कार्ड
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयोग ने बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में मतदाताओं की पहचान स्थापित करने के लिए आधार कार्ड को एक अतिरिक्त पहचान दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाए. मंगलवार को बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजे पत्र में चुनाव आयोग ने बताया कि “अब पहले से मान्य 11 दस्तावेजों के अलावा आधार कार्ड को भी वोटर पहचान के लिए स्वीकार किया जाए…”
अपनी पहचान के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं वोटर
आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं के वितरण) अधिनियम की धारा 9 के अनुसार, चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड को “पहचान प्रमाण” के रूप में स्वीकार किया जाए, न कि “नागरिकता प्रमाण” के रूप में. जनप्रतिनिधित्व कानून, 1950 की धारा 23(4) के मुताबिक, आधार कार्ड पहले से ही पहचान के लिए मान्य दस्तावेजों में शामिल है. यानी वोटर अपनी पहचान के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं.
इसे भी पढ़ें: वन स्टूडेंट वन लैपटॉप योजना से छात्रों को फ्री में मिलेगा लैपटॉप! जानें क्या है सच्चाई
आधार को नहीं मानने पर होगी कार्रवाई
चुनाव आयोग ने यह भी चेतावनी दी है कि “अगर कोई अधिकारी इस निर्देश के बावजूद आधार कार्ड स्वीकार करने से मना करता है या नियमों का पालन नहीं करता है, तो इसे बहुत गंभीरता से लिया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निर्देश दिया है कि बिहार में चुनावी सूची के विशेष संशोधन अभियान में आधार कार्ड को मतदाताओं के पहचान प्रमाण के रूप में जरूरी तौर पर शामिल किया जाए. कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि यह निर्देश 9 सितंबर तक लागू किया जाएगा.
रिपोर्ट: सौम्या शाहदेव
इसे भी पढ़ें: SIP: आधा भारत नहीं जानता 10x12x50 फॉर्मूले की ताकत, जान जाएगा तो बन जाएगा 1.12 करोड़ का मालिक
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.
