सरकार ने लैंड बिल के लिए जारी किया स्टेट्यूटरी ऑर्डर, अब अध्यादेश की जरूरत नहीं

नयी दिल्ली : केन्द्र सरकार ने लैंड बिल पर अध्यादेश लाने से पीछे हटने का फैसला किया है अब उसके जगह वैधानिक आदेश लाया जायेगा. सरकार ने नेशनल हाइवे और रेलवे अधिनियम सहित 13 सेंट्रल एक्ट को लैंड बिल में शामिल करने का आदेश जारी किया है. गौरतलब है कि सरकार लैंड बिल को पर्याप्त […]

नयी दिल्ली : केन्द्र सरकार ने लैंड बिल पर अध्यादेश लाने से पीछे हटने का फैसला किया है अब उसके जगह वैधानिक आदेश लाया जायेगा. सरकार ने नेशनल हाइवे और रेलवे अधिनियम सहित 13 सेंट्रल एक्ट को लैंड बिल में शामिल करने का आदेश जारी किया है.

गौरतलब है कि सरकार लैंड बिल को पर्याप्त बहुमत नहीं होने के वजह से पास नहीं करा पा रही है. मोदी सरकार द्वारा जारी अध्यादेश की अवधि 31 अगस्त 2015 को खत्म हो रही है. ऐसे में सरकार ने वैधानिक अध्यादेश लाने का फैसला किया है.

(सेक्शन 13) के अंतर्गत जारी किए गए ऑर्डर से अब लैंड एक्ट में मुआवजे, पुनर्वास और पुनर्स्थापन के फायदों को 13 सेंट्रल एक्ट्स के जमीन अधिग्रहण के सभी मामलों तक बढ़ा दिया गया है, जिन्हें 2013 के कानून से अलग रखा गया था।.इस क्लॉज के इस्तेमाल के बाद अब सरकार विवादित भूमि अध्यादेश को चौथी बार लाने से बच जाएगी.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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