हाईकोर्ट ने Google पर CCI के जुर्माने पर रोक लगायी

नयी दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की ओर से सर्च इंजन गूगल पर लगाए गए एक करोड रुपये के जुर्माना आदेश पर आज रोक लगा दी है. गूगल पर कथित तौर पर भारत में अनुचित व्यापार व्यवहार के मामले में सूचना उपलब्ध नहीं कराने के लिए यह जुर्माना लगाया गया था. […]

नयी दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की ओर से सर्च इंजन गूगल पर लगाए गए एक करोड रुपये के जुर्माना आदेश पर आज रोक लगा दी है. गूगल पर कथित तौर पर भारत में अनुचित व्यापार व्यवहार के मामले में सूचना उपलब्ध नहीं कराने के लिए यह जुर्माना लगाया गया था.

इंटरनेट क्षेत्र की प्रमुख कंपनी की याचिका पर न्यायमूर्ति विभू बाखरु की पीठ ने सीसीआई को नोटिस भी जारी किया. पीठ ने पैनल से चार सप्ताह में जवाबी हलफनामा दायर करने को कहा है. अदालत ने इसके साथ ही सीसीआई पर गूगल इंक के बारे में किसी तरह की गोपनीय सूचना का खुलासा करने पर रोक लगा दी है.

हालांकि, अदालत ने गूगल इंक के खिलाफ जारी जांच पर रोक नहीं लगायी है. गूगल ने अपनी याचिका में कहा था कि सीसीआई ने गलत तरीके से उस पर एक करोड रुपये का जुर्माना लगाया है और यह आदेश पारित करने से पहले उसे अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया.

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