कोर्ट ने किंगफिशर एयरलाइंस की याचिका पर विचार से इंकार किया

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने किंगफिशर एयरलाइंस मामले में आज सुनवाई से इनकार कर दिया है. एयरलाइंन ने कोर्ट में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत निदान समिति खिलाफ याचिका दायर की थी. न्यायालय ने कहा कि समिति पहले ही इस संबंध में आदेश दे चुका है ओर इसलिए किंगफिशर की याचिका निरर्थक हो गयी […]

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने किंगफिशर एयरलाइंस मामले में आज सुनवाई से इनकार कर दिया है. एयरलाइंन ने कोर्ट में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत निदान समिति खिलाफ याचिका दायर की थी. न्यायालय ने कहा कि समिति पहले ही इस संबंध में आदेश दे चुका है ओर इसलिए किंगफिशर की याचिका निरर्थक हो गयी है.

न्यायमूर्ति ए आर दवे और न्यायमूर्ति उदय यू ललित की खंडपीठ ने कहा, आपका समस्या यह थी कि शिकायत निदान समिति को इस मामले में फैसला नहीं करना चाहिए लेकिन उन्होंने पहले ही इस पर फैसला कर लिया है. इसलिए आपकी याचिका निरर्थक हो गयी है.

किंगफिशर एयरलाइंस ने आरोप लगाया था कि शिकायत निदान समिति ने उनके इस अनुरोध को नजरअंदाज करते हुये आदेश पारित किया है कि वकील को उनके निदेशक का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी जाये. न्यायालय ने जब यह कहा कि उनकी याचिका निरर्थक हो गयी है तो एयरलाइन के वकील ने कहा कि वह संबंधित उच्च न्यायालय में समिति के आदेश को चुनौती देंगे. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कर्ज में डूबी किंगफिशर ओर इसके प्रमोटर विजय माल्या को जानबूझ कर कर्ज नहीं चुकाने वाला घोषित करने वाला पहला बैंक है.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >